-बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करने का डीएम ने दिया निर्देश
अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ घनश्याम सिंह के साथ आज तहसील सदर के विकासखंड पूरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत स्थिति ग्राम पंचायत सरेठी का भ्रमण कर निगरानी टीमों द्वारा घर-घर भ्रमण कर कोविड-19 के प्रति सजगता, संभावित रोगियों/कोविड के लक्षण वाले व्यक्तियों व बाहर से आने वाले व्यक्तियों का चिन्हीकरण, जांच एवं आवश्यकता अनुसार दवा किट वितरण अभियान के स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मौके पर निगरानी टीम के सदस्यों द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव संबंधी सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखते हुए घर-घर भ्रमण कर उक्त कार्यों से संबंधित विवरण एकत्रित करते हुए पाया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित ए0एन0एम0 उर्मिला तिवारी से उनके साथ आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा ग्राम में घर-घर भ्रमण कर लोगों को संक्रमण से बचाव संबंधी जानकारी प्रदान करने, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करने, कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने व उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराने तथा उनकी कोविड-19 की जांच कराने के स्थिति की विस्तृत जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 5 मई से दिनांक 9 मई तक निगरानी टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर भ्रमण कर लोगों को कोविड-19 के प्रति सजगता के बारे में जानकारी दी जा रही है और संभावित रोगियों/कोविड के लक्षण वाले व बाहर से आने वाले व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यकतानुसार उन्हें तत्काल मेडिसिन किट उपलब्ध कराने व कोविड जांच कराने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निगरानी टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों में समस्त लेखपाल, सचिव, कोटेदार के साथ के हाल में ही चुने गए प्रधानो को भी टीम के साथ घर-घर भ्रमण कर पूर्ण सहयोग प्रदान करने को कहा।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 का लक्षण यदि है तो वह निगरानी समितियों द्वारा गांव में घर-घर भ्रमण के दौरान खुलकर बताएं जिससे उनको तत्काल दवा किट उपलब्ध कराया जा सके अथवा आवश्यकतानुसार बेहतर इलाज इलाज प्रारंभ किया जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों का विवरण एकत्रित कर राहत पोर्टल पर उनकी फीडिंग भी सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए जिससे सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुविधाओं/योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जा सके।
इस अवसर पर एम0ओ0आई0सी0/अधीक्षक पूरा बाजार डॉक्टर अमित वर्मा बी0पी0एम0 मो0 अफज़ल, सी0एच0ओ0 ओमकार पूरी, आशाबहू शकुंतला व मीना यादव तथा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्री भी उपस्थित रहे।
नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से डीएम ने की अपील
अयोध्या। जनपद में कोविड-19 की द्वितीय लहर के प्रसार को सीमित करने तथा उसकी चैन को तोड़ने के लिए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद के सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को पत्र के माध्यम से निर्वाचित होने की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुये उन सभी से अपील की है कि इस महामारी के दौर में ग्राम प्रधान के पद का कर्तव्य एवं दायित्व बढ़ गये है। उन्होंने ग्राम प्रधानों के सम्बोधित पत्र में कहा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी का प्रभाव चारो ओर व्याप्त है और आप सभी इसकी भयावहता से भली भांति परचित भी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु आप केन्द्र बिन्दु है, साथ ही आप अपनी ग्राम पंचायत की निगरानी समिति के अध्यक्ष भी है।
निगरानी समिति में आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, चौकीदार, कोटेदार एवं युवक मंगल दल के सदस्य प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सचिव ग्राम पंचायत, बीट आरक्षी आदि निगरानी समिति के सदस्य है। जो आपके नेतृत्व में निगरानी समिति के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ कार्यो का भली भांति संचालन एवं निर्वाहन करेंगे। आप सभी से अपील है कि आप समिति में अपनी भूमिका पूर्ण मनोयोग से निभाते हुये कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में सभी कार्यो को सजगता के साथ पूर्ण करायेंगे। निगरानी समिति प्रतिदिन गांवों में घर-घर भ्रमण करेगी और लक्षणयुक्त व संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर आइसोलेट करायेगी। निगरानी समिति द्वारा कोरोन लक्षण हेतु व्यक्तियों को चिन्हित कर सूचीबद्व किया जाना है। आशा बहू के माध्यम से कोविड-19 की मेडिसीन किट उपलब्ध कराते हुये लक्षणयुक्त व्यक्तियों की टेस्टिंग कराना और उन्हें आइसोलेट कराया जाना निगरानी समिति का मुख्य कार्य होगा। उन्होंने ग्राम प्रधानों से पद के माध्यम से आगे कहा कि कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन का निर्माण कराकर उसके लिए उन्हें पारित नियमों का पालन समिति द्वारा कराया जाना है।
संक्रमित व्यक्ति को घर से बाहर निकलने से रोकने एवं सभी के लिए मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराया जाना भी समिति का मुख्य कार्य होगा। आपके नेतृत्व में कोविड से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का प्रचार प्रसार कराते हुये ग्रामसभा/ग्राम पंचायत में उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ लोगों को जागरूक कराना है। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों से कहा कि बैक्सीनेशन से इस महामारी को रोका जा सकता है। अतः आप सभी 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों को प्रेरित व जागरूक करते हुये उनका बैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करायें। ग्राम पंचायत में वृहद स्तर पर साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन कराया जाय। साथ ही ग्राम पंचायत में बाहर से आये हुये प्रवासियों व्यक्तियों को सूचीबद्व करने के साथ उन सभी का कोविड टेस्टिंग कराया जाय और उन्हें पंचायत घर/सामुदायिक भवन में कोरेन्टाइन कराया जाना है।
जिलाधिकारी ने पत्र के अंत में भावपूर्ण उद्बोधन में कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग से कोविड-19 के प्रसार को शीघ्रता से रोक लिया जायेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य में जिला प्रशासन आप सभी से हर प्रकार के सहयोग की आपेक्षा रखता है। हम सभी को आशा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस मानवीय कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी निगरानी समिति के सभी सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर कोरोना महामारी के चैन को तोड़ने के साथ कोरोना को हरायेंगे तथा जनपद को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों सहित निगरानी समिति के सदस्यों से दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के शासन की गाइड लाइन के अनुसार सभी व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण कराने के साथ स्वयं व अपने परिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाये रखने की अपील की है।
डोर-टू-डोर दूध, फल व सब्जी बिक्री के लिए जारी होगा पास
अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद में कोविड-19 की द्वितीय लहर जिसका संक्रमण लगातार फैल रहा है, के दृष्टिगत प्रभावी रोकथाम एवं उसके चैन को तोड़ने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है, जिससे आम लोगों को आवश्यक सामानों की आपूर्ति हो सकें। उन्होंने कोरोना वायरस की आपदा के दृष्टिगत नागरिकों के उपयोगार्थ आवश्यक खाद्य सामाग्री यथा दूध, फल, सब्जी इत्यादि की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने तथा डोर-स्टेप पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है। इसके अन्तर्गत स्थानीय मण्डियों में खाद्य सामाग्रियों की बल्कि सप्लाई चेन को न रोके जाने तथा मण्डी समितियां द्वारा बल्क मूवमेंट को सुगम बनाये जाने के निर्देश दिये गये है। यह मालूम किया गया कि वर्तमान में अयोध्या शहर में स्थित थोक फल एवं सब्जी मण्डी प्रातः 4 बजे से पूर्वान्ह 9 बजे तक संचालित होती है। इसमें थोक विक्रेता एवं क्रेता के अलावा शहर के फुटकर सब्जी एवं फल खरीदने वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रातःकाल अधिक रहता है, जिससे फल सब्जी में अत्याधिक भीड़ हो जाती है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।
इस संक्रमण एवं भीड़भाड़ को रोकने के लिए कई निर्णय लिया गया है। 7 मई 2021 से अयोध्या शहर स्थित थोक फल एवं सब्जी मण्डी रात्रि 8 बजे से प्रातः 4 बजे तक संचालित होगी। इस अवधि में रात्रि 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र से फल एवं सब्जी लेकर आने वाले किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों एवं उनके सहयोगियों का प्रवेश होगा। इसके पश्चात रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक फल एवं सब्जी की निकासी करायी जायेगी। दिन में मण्डी की कार्यवाही बंद रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि दिन में फुटकर विक्रेता अपने हाथ ठेला, ई-रिक्शा, आटो, पिकअप आदि के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर बिक्री करेंगे। सभी सम्बंधित आढ़तियों एवं डोर स्टेप कराने वाले विक्रेताओं को समुचित पास की व्यवस्था करायी जायेगी।
मेडिकल व जनरल स्टोर भी करें होम डिलीवरी
अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कोविड प्रसार को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त मेडिकल, किराना स्टोर के थोक व फुटकर दुकानदारों को आम जनमानस को निर्धारित दर पर आवश्यक सामानों की आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश दिया है तथा इस कार्य में पुलिस, राजस्व, वाणिज्य कर, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन के साथ-साथ नगर पालिका, नगर पंचायत एवं जनपद के सीमा में स्थित समस्त दुकानदारों से आपेक्षित कार्यवाही करने तथा निम्न निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देश दिया है तथा विभिन्न व्यापारिक संगठनों से भी अपने स्तर से प्रसार प्रचार करने हेतु तथा आम जनमानस को जानकारी देने हेतु निर्देश दिया है। थोक/फुटकर विक्रेता/व्यापारी अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक दवायें/सामग्री उपलब्ध करायेंगे। सभी प्रतिष्ठान अपनी अपनी दुकानें शासन द्वारा निर्धारित अवधि के लिए ही खोलेंगे तथा प्रतिष्ठान/दुकान के सामने एक बोर्ड लगायेंगे, जिसमें होम डिलीवरी हेतु मोबाइल नम्बर बड़े बड़े अंकों में स्पष्ट रूप से लिखेंगे तथा होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। दुकान/प्रतिष्ठान के मालिक सामानों की होम डिलीवरी हेतु अपने मोबाइल नम्बर का प्रचार प्रसार करेंगे। मेडिकल/किराना प्रतिष्ठान/दुकानों के मोबाइल नम्बर पर आर्डर देकर ही होम डिलीवरी के माध्यम से दवाइयां व खाद्य सामग्री आदि मंगाये। दुकान/प्रतिष्ठान के मालिक होम डिलीवरी के माध्यम से ग्राहकों को सामान की आपूर्ति करेंगे।
सामानों की होम डिलीवरी हेतु आने जाने के लिए प्रतिष्ठान/दुकान मालिकों द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज नही लिया जायेगा। किसी भी प्रतिष्ठान मालिक/दुकानदार द्वारा दवाईयां व खाद्य सामग्रियों के निर्धारित रेट से अधिक धनराशि नही ली जायेगी और न ही किसी भी प्रकार की कालाबाजारी आदि ही की जायेगी। कन्टेनमेंट क्षेत्रों में डोर टू डोर सप्लाई ई-रिक्शा/ठेला/आटो/पिकप/ठोलिया/दो पहिया वाहन आदि के माध्यम से की जायेगी। यह ध्यान रखा जाय कि कन्टेनमेंट क्षेत्र में भीड़ न एकत्र होने पाये। आपूर्तिकर्ता दुकानदार के चार पहिया वाहन में दो से अधिक एवं दो पहिया वाहन में एक से अधिक आपूर्तिकर्ता नही बैठेंगे। वाहन पास अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था मो0न0 9454416102 व सत्यदेव दूबे, वरिष्ठ सहायक एस0एल0ए0ओ0 मो0न0 9451678146 से सभाकक्ष कलेक्ट्रेट अयोध्या से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। वाहन पास केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही होगा। वाहन पास हेतु दुकानदारों का वाहन का पेपर, चालक का आधार कार्ड कार्ड व फोटो प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करेगा तथा प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु दो गज की दूरी पर सफेद रंग से गोले बनवायेगा। प्रत्येक प्रतिष्ठान/दुकान मालिक स्वयं का तथा अपने स्टाफ एवं होम डिलीवरी स्टाफ की रैण्डम सैम्पलिंग/कोविड टेस्ट करायेंगे तथा यदि किसी भी प्रकार का लक्षण प्रतीत होता है तो मेडिकल प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा कोविड कन्ट्रोल रूम मो0न0 7081670802/8881004894 में इसकी सूचना भी देंगे। यदि उनके द्वारा कोविड मेडिकल प्रोटोकाल द्वारा निर्धारित व्यवहार नही प्रर्दित/पालन किया जाता है तो उनकी होम डिलीवरी की अनुमति निरस्त कर दुकान बंद करा दिया जायेगा। प्रत्येक व्यापारी अपने कार्मिको का स्वास्थ्य रजिस्टर जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड आदि का सम्पूर्ण विवरण रखेगा तथा कार्मिकों/ग्राहको को आरोग्य सेतु ऐप/आयुष कवच कोविड ऐप डाउन लोड करायेंगे। खाद्य पदार्थो के प्रतिष्ठान एफएसएसएआई के अन्तर्गत नियमों का शत प्रतिशत का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों व मेडिकल प्रोटोकाल का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।