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दीप पर्व पर रात्रि 10 बजे के बाद नहीं होगा पटाखों का प्रयोग

 तेज ध्वनि वाले पटाखों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित

फैजाबाद। जिलाधिकारी डा0 अनिल कुमार ने बताया कि दीपावली का पर्व 7 नवम्बर को मनाया जाना सुनिश्चित है। इस पर्व में धनतेरस, नरक चतुर्दर्शी, छोटी दीपावली, हनुमान जयंती, अन्नकूट/गोवर्धन पूजा, भैयादूज/यमद्वितिया आदि के अवसर पर अधिक भीड़ होती है। वर्ष 2012 में विजयदशमी व दुर्गा पूजा पर्व पर जनपद में घटित घटना एवं वर्तमान परिवेश के दृष्टिगत उक्त पर्व पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर लोगों में एकाएक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अवांछनीय तत्व इसका लाभ उठाकर साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाने का प्रयास कर सकते है। इसलिए ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाये।
जिलाधिकारी नें कहा कि पटाखों का प्रयोग रात्रि 10 बजे के पश्चात् नहीं किया जायेगा तथा तेज ध्वनि वाले पटाखों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, न्यायालयों तथा धार्मिक स्थलों एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित अन्य क्षेत्रों की 100 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पटाखों की बिक्री नहीं की जायेगी और न ही इसकी दुकान निर्धारित किये गये स्थल को बदलकर अन्यत्र लगायी जायेगी। पर्व को सकुशल सम्पन्न करने हेतु शान्ति समितियों की बैठक अवश्य आयोजित की जाये। इसमें उभयपक्षों का अधिक से अधिक प्रतिभाग हो। पटाखों व आतिशबाजी की दुकानों का सम्बन्धित मजिस्ट्रेटगण अपने-अपने क्षेत्राधिकारी (पुलिस) व जिला अग्निशमन अधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करते हुए इसकी सूचना जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रेषित करेेंगे और बिना मानक की पूर्ति किये हुए किसी भी व्यक्ति को पटाखे की बिक्री हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी, साथ ही साथ बिक्री से सम्बन्धित सभी दुकानों का समयानुसार निरीक्षण भी किया जायेगा, ताकि प्रतिबन्धित, अत्यधिक ज्वलनशील एवं तेज गति के पटाखों जैसे सुतली बम आदि की बिक्री न होने पाये तथा बिना अनुमति प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति पटाखो की दुकान न लगा सके अथवा अवैध रूप से पटाखों को न बेच सके।
शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए नगर मजिस्ट्रेट, फैजाबाद नगर/कैण्टोमेन्ट क्षेत्र तथा रेजीडेण्ट मजिस्ट्रेट, अयोध्या क्षेत्र तथा समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने तहसील क्षेत्रो से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगें। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) फैजाबाद सम्पूर्ण अयोध्या एवं फैजाबाद नगर क्षेत्र तथा अपर जिला मजिस्टेट (प्रशासन) फैजाबाद जनपद के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होगें। उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ जनपद मे पूर्व में घटित घटनाओं तथा वर्तमान समय में संवेदनशीलता के दृष्टिगत दीपावली के पर्व पर शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारीगण समय से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

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