हड़ताली कर्मचारियों पर लागू होगा “नो वर्क नो पे का सिद्धान्त”

by Next Khabar Team
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कर्मचारी संघो के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक

फैजाबाद। जिलाधिकारी डा. अनिल कुमार ने अधिकारियो/कर्मचारियों के संघो, महासंघो, परिसंघों के पदाधिकारियो के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभो के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी को कर्मचारी आचरण नियमावली का पालन करना होगा। नही तो नो वर्क नो पे का सिद्धान्त लागू होगा। यदि आप हड़ताल पर जाते है तो ऐसा कोई आचारण न करे जो अमर्यादित हो। बैठक में कर्मचारियो संघो के पदाधिकारियो के बातो को धैर्यतापूर्वक सुनने के पश्चात कहा कि आप लोग किसी भी सरकारी सेवक को न तो हड़ताल में शामिल होने के लिए दबाव बनायेंगे और न ही उन्हें कार्यस्थल तक जाने एवं शासकीय कार्य सम्पादन से रोकेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि उन कर्मचारियो एवं शिक्षको को पूरा संरक्षण प्रदान किया जायेगा जो अपने ड्यूटी पर आना चाहते है। जिलाधिकारी डा. अनिल कुमार ने सभी कार्यालयाघ्यक्षो को पत्र जारी कर निर्देश दिये है कि 1 अप्रैल 2005 से अथवा उसके पश्चात नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियो के प्रान आवंटन कराकर एनपीएस कटौती करना सुनिश्चित करें। माह नवम्बर 2018 का वेतन तभी आहरित किया जायेगा जब प्रान आवंटन का आवेदन कोषागार में प्राप्त हो जायेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि जिन कर्मचारियो का प्रान आवंटन हो गया है और कटौती प्रारम्भ नहीं हुई है उनका वेतन न आहरण करने हेतु आदेश जारी कर दिये गये है। उक्त आदेश नवनियुक्त एवं अन्य जनपद से स्थानान्तरित होकर आए कर्मचारियो पर भी लागू रहेगा। जिलाधिकारी उक्त कार्यवाही पूर्ण होने तक आहरण एवं वितरण अधिकारी का वेतन अहरित न करने के भी निर्देश दिये है।

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