– लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज था मुकदमा, 2 नवंबर को पुलिस ने की कार्रवाई
मिल्कीपुर। खण्डासा पुलिस ने अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत समाजसेवी एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी 2 नवंबर 2026 को की गई।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खण्डासा कमलेश कुमार सरोज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
बताया गया कि थाना खण्डासा में 29 अक्टूबर 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 251/26 के तहत प्रदीप यादव पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी ग्राम चिरौली, थाना खण्डासा, जनपद अयोध्या के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 352, 351(3), 326(g), 324(3) तथा लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस टीम ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया।