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क्षेत्राधिकारी बीकापुर अरविंद चौरसिया को विवाहिता ने सुनाई व्यथा‚ जांच शुरू
(अशोक वर्मा)
बीकापुर। विवाहिता की तहरीर पर बीकापुर कोतवाली पुलिस ने पति सास और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली बीकापुर के निवासिनी खिदिरपुर मयका व राज उमरी कोतवाली चांदा जनपद सुलतानपुर ससुराल का पता दर्शाते हुए विवाहिता अर्चना पत्नी सत्यवीर सिंह पुत्री अजय प्रताप सिंह पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया है कि मेरी शादी हिंदू रीति-रिवाज के तहत सत्यवीर पुत्र बंसीलाल निवासी राज उमरी कोतवाली चांदा जनपद सुल्तानपुर के साथ हुई। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के रूप में ₹2 लाख रुपये की मांग को लेकर परेशान करने लगे ।उसका वह उत्पीड़न बर्दाश्त करती रही ।जिससे उनका मनोबल और बढ़ता गया। सास ननद और के साथ पति भी मारने पीटने लगे। ससुराल पक्ष के इस रवैया को देख कर अपने मायके सूचना दिया ।मायके के लोग पहुंचकर अपने साथ घर ले आए और बीकापुर कोतवाली आकर विवाहिता अर्चना क्षेत्राधिकारी बीकापुर अरविंद चौरसिया के कार्यालय में अपने पिता अजय प्रताप सिंह के साथ पेश होकर ससुराल पक्ष के द्वारा हो रहे जुल्म ज्यादती को बताया गया ।जिस पर क्षेत्राधिकारी ने कोतवाली पुलिस को आदेशित किया कि पीड़ित विवाहिता की तहरीर लेकर आरोपी पति सत्यवीर सिंह पुत्र बंसीलाल, सास कांति देवी पत्नी बंसीलाल ,और ननंद पुष्पा देवी व बिटट्न पुत्री बंसीलाल निवासी ग्राम राज उमरी थाना कोतवाली चांदा जनपद सुलतानपुर के विरुद्ध गुरुवार देर शाम बीकापुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 342 /18 धारा 398 ए ,323 ,504 506 ,3 /4डी पी एक्ट के साथ मुकदमा पंजीकृत किया।