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पिछले वर्षो से भी भव्य होगा तृतीय दीपोत्सव : अनुज कुमार झा

दोपोत्सव कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए डीएम ने की बैठक

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कलेक्ट्रेट सभागार में दीपोत्सव कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप प्रदान करने हेतु नगर निगम के पार्षदों, नगर आयुक्त व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले 02 वर्ष के आयोजन में बहुत अच्छी सफलता मिली है, इस बार आयोजित होने वाला तृतीय दीपोत्सव पिछले वर्षो से भी भव्य होगा। उन्होनें कहा कि दुनिया में जहां भी भारतीय हैं इस कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए इसे लेकर बड़ी धूम सी मचती हैं, जिस तरह से मथुरा में ब्रज उत्सव और प्रयागराज में माघ मेले की मान्यता, ऐतिहासिकता व भव्यता रहती है उसी तर्ज पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि यह कार्यक्रम नगर के लोगो द्वारा अपनाया एवं मनाया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा, मात्र यह सरकारी कार्यक्रम न रहे बल्कि अधिक से अधिक संख्या में जन सहभागिता हो। इस दिन दीया नगर के हर घर में हर प्रतिष्ठान में, हर संस्थान में हर संगठन में, हर मन्दिर में जले। जितनी ज्यादा सहभागिता होगी उतना ही कार्यक्रम भव्य होगा। उन्होनें कहा कि कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के क्रम में व्यापार, उद्योग एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हो चुकी है, उन्होनें इसमें स्वयं से सहभागिता की है।
जिलाधिकारी ने कहा कि 16 अक्टूबर से पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलायेंगे, जिसमें हम लोग भी निकलेंगे, आप लोगो से भी यह अह्वाहन है कि इसमें सहभागी रहे और अपने-अपने क्षेत्रो में इसी बहाने सफाई अभियान चलाये, स्वच्छता एक ऐसी चीज है इसे जितना करेंगे उतना ही आदत में आयेगी और उतनी ही इसकी आवश्यकता समझ में आयेगी। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में हर घर में दीप जले इसी की योजना है इसमें आप सब भी स्वयं सहभागिता करें और दीपोत्सव के अवसर पर अपने घर के साथ-साथ आस-पास में भी सफाई करें, हमारे घरो से जो कूड़ा निकले वह सीधे कूड़ेदान में जायें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने का प्रयास करें और वन-टाइम यूज प्लास्टिक का बिल्कुल प्रयोग ने करें।
नगर आयुक्त ने कहा कि इस दीपोत्सव में सभी प्रदेशो के पर्यटन एवं संस्कृतिक मंत्री के साथ-साथ देश-विदेश के अतिथियों का आगमन होगा। शहर में जहग-जहग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, पूरा शहर जग-मगायेगा, ये दिवाली पूरी दुनिया देखेंगी, हर जगह दीया जलें, इसके लिए हम सभी को लगना होगा। उन्होनें कहा कि विगत दीपोत्सव के बाद से पर्यटनो की संख्या बढ़ी है इस कार्यक्रम को बड़ा और भव्य बनाया जाये, इसके गौरव में अपना और अयोध्या के हर व्यक्ति का गौरव है यह हम सभी का कार्यक्रम है। उन्होनें कहा कि हर घर में 100-100 दीया अवश्य जलायें, दोनो रेलवे स्टेशनों पर भी सजावटें व दीये जलायें जायेंगे। बैठक में पार्षदो के द्वारा दीपोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुंओ एवं पर्यटकों को आने में कोई भी समस्या न हो इसलिए खराब रास्तो को ठीक कराने की बात कही गयी, जिस पर जिलाधिकारी ने उसे ठीक कराने के निर्देश दिये। बैठक में नगर आयुक्त, एडीएम सिटी वैभव शर्मा के साथ-साथ सभी पार्षद व सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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अयोध्या में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू

अयोध्या। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की अंतिम दौर की आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। इस बीच अयोध्या में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में अयोध्या भूमि विवाद के फैसले की संभावना को देखते हुए 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
डीएम द्वारा जारी की गयी सूचना के अनुसार विभिन्न माध्यमों/स्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार आगामी दिवसों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन यथा-चेहल्लुम, नरक चतुर्दशी, दीपोत्सव/दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती, चौदहकोसी एवं पंचकोसी परिकमा, कार्तिक पूर्णिमा मेला, गुरू नानक जयन्ती, बारावफात एवं छठ पूजा आदि विभिन्न त्योहारों के साथ श्री राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद विवादित परिसर की उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है एवं निकट भविष्य में इसका निर्णय आना सम्भावित है, अतः आगामी समय में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्योहार, जनपद अयोध्या के विभिन्न मन्दिर, मठ, धर्मशालाओं आदि एवं होने वाली विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी शैक्षणिक परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है।
जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जन-जीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाएं पारित करता हूँ। किसी व्यक्ति/संगठन/संस्था द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना चौदहकोसी/पंचकोसी परिकमा क्षेत्र/अयोध्या क्षेत्र में ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन आदि ऐसे सदृश्य उड़ने वाले उपकरण जिनके माध्यम से शूटिंग, सर्वे एवं हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है, का संचालन एवं परिचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। यह प्रतिबन्ध पुलिस विभाग पर लागू नहीं होंगे। जनपद की सीमा में किसी भी प्रकार का नौका विहार एवं अधिकृत नावों में भी ओवरलोडिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी। ड्यूटी में लगी नावें मजिस्ट्रेट के साथ ही चलायी जायेंगी। आगामी दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना न तो पटाखों का निर्माण/विक्रय करेगा और न ही दुकान लगायेगा तथा अनुमति प्राप्त अस्थायी दुकानें/गोदाम आदि चिन्हित स्थल पर ही लगाये जायेंगे। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/शासन द्वारा समय-समय पर पारित अद्यतन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त आदेश को तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितों को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना सम्भव नहीं। है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति/संस्था इस आदेश से क्षुब्ध हो तथा इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति/आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे, तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/रेजीडेण्ट मजिस्ट्रेट, अयोध्या/नगर मजिस्ट्रेट, अयोध्या के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरान्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 12 अक्टूबर की अपराह्न से 10 दिसम्बर तक प्रभावी रहेंगे।

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