-अभियुक्तों पर पांच लाख पैतीस हजार रूपया जुर्माना भी, 2022 में जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर हुई थी हत्या
अयोध्या। पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सूर्य प्रकाश दूबे उर्फ सूरज हत्याकाण्ड में जेल की सलाखों के पीछे निरूद्ध दोष सिद्ध पांच अभियुक्तों पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिपाल वर्मा, राम सुधार यादव, दिनेश यादव, हिमांशू यादव उर्फ अंशू व राम कुमार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। साथ ही सभी अभियुक्तों को 17 साल की भी सजा दी गयी है।
इसके अलावां मुख्य अभियुक्त पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर एक लाख सत्ताईस हजार रूपया व अन्य सभी अभियुक्तों पर चार लाख आठ हजार रूपया का भी जुर्माना किया गया है। जुर्माने की सम्पूर्ण धनराशि में से 80 प्रतिशत मृतक के परिवारजनों को देने का आदेश हुआ है। न्यायालय में दोषी हरिपाल वर्मा को सजा भुगतने के लिए किसी अन्य जिले में प्रशासनिक आधार पर स्थानांत्रित किये जाने पर विचार कर उचित निर्णय लिए जाने की अपेक्षा जिलाधिकारी से की गयी है।
शनिवार को यह फैसला वीडियो कांफ्रेसिंग हाल में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहिंदर कुमार ने सुनाया। सजा सुनाने के पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिपाल वर्मा आपे से बाहर हो गये थे इसीलिए कचहरी परिसर के अलावां न्यायालय कक्ष में पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये गये थे। इस दौरान सीओ सिटी शैलेन्द्र सिंह व नगर कोतवाल अश्वनी कुमार पाण्डेय मौके पर मौजूद रहे। वहीं बरी किये गये आरोपित ओम प्रकाश पाण्डेय के पक्ष से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता वाई.वी. मिश्र ने पैरवी किया।
यह मामला जनपद के पूराकलंदर थाना अन्तर्गत पारा कैल गांव का वर्ष 2022 का है। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र तिवारी व विकास शुक्ल के मुताबिक 7 फरवरी 2022 को दिन के 11 बजे मुकदमें की पैरवी के लिए अपने भतीजे अखण्ड प्रताप दूबे उर्फ शक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठकर सूर्य प्रकाश दूबे उर्फ सूरज कचहरी जा रहा था। जैसे ही दोनो शिवनन्दन का पुरवा पिपरा ताल के पास पहुंचे थे तभी भदरसा की ओर से क्वालिस गाड़ी में बैठे हरिपाल वर्मा पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम छतिरवा मजरे मझौली व राम सुधार यादव व उनका लड़का हिमांशु व दो अज्ञात व्यक्ति गाड़ी रोंककर अपने हाथ में डंडा व हथौड़ा लेकर उतरे अपशब्द कहते हुए ललकारते हुए मोटरसाइकिल से दोनो को गिरा दिया और सूर्य प्रकाश दूबे पर हथौड़ा व डंडे से चेहरे व कनपटी पर काफी मारा पीटा बीच बचाव करने पर अखंड पर भी जानलेवा हमला किया। हमले में सूर्य प्रकाश की मौत हो गयी।
घटना की रिपोर्ट थाना पूराकलन्दर में चोटहिल अखंड की तहरीर पर हरिपाल वर्मा, राम सुधार यादव, हिमांशू तथा चार अज्ञात हमलावरों के विरूद्ध मु.अ.सं. 76/22 के अन्तर्गत जानलेवा हमला, हत्या व जान से मारने की धमकी के तहत दर्ज किया गया। विवेचना के पश्चात ओम प्रकाश पाण्डेय, राम कुमार, दिनेश यादव व विजय यादव समेत सात के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
वादी एवं गवाहों के बचयान के आधार पर ओम प्रकाश पाण्डेय व विजय यादव को बरी करते हुए दोष सिद्ध पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिपाल वर्मा समेत पांच अभियुक्तों को शनिवार को आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया गया। साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों को 17 साल की सजा भी दी गयी है। मुख्य अभियुक्त हरिपाल वर्मा पर एक लाख 27 हजार रूपया जुर्माना किया गया है। साथ ही अन्य प्रत्येक अभियुक्तों पर चार लाख आठ हजार रूपया जुर्माना किया गया है।