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दामाद ही निकला सास का कातिल, भेजा गया जेल

-पत्नी की तहरीर पर कुमारगंज पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मिल्कीपुर। सगा दामाद ही निकला सास का कातिल पत्नी सुनीता शुक्ला की तहरीर पर कुमारगंज पुलिस नें आला कत्ल सहित घटना में वांछित चल रहे विंध्या प्रसाद शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताते चलें कि मृतका राजपति उम्र करीब 70 वर्ष निवासी पूरे झम्मन दुबे मौजा भिटारी थाना इनायतनगर करीब 1 वर्ष से अपने दामाद विंध्या प्रसाद शुक्ला व अपनी पुत्री सुनीता शुक्ला निवासी ग्राम सभा बहबरमऊ थाना कुमारगंज के साथ रहती थी।

ग्रामीणों के अनुसार वीते शनिवार की शाम मृतका के दामाद विंध्या प्रसाद व उसकी पत्नी सुनीता शुक्ला में लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसी बीच पति से नाराज होकर सुनीता अपने मायके भिटारी पूरे झम्मन दुबे थाना इनायतनगर चली गई थी ।सुनीता के अनुसार शनिवार की रात करीब 11ः00 बजे उसके पति विंध्या प्रसाद शुक्ला ने मां की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए फोन से सूचना दी थी। सूचना मिलने पर सुनीता ने अधिक रात होने की बात कहते हुए मां को किसी प्राइवेट डॉक्टर से दवा लेने की बात कहते हुए सुबह घर पहुंचने की बात कही थी। इसी बीच सुबह सुनीता को उसके पति विंध्या प्रसाद ने मां की मौत हो जाने की बात फोन पर अपनी पत्नी सुनीता से बताया।

मां की संदिग्ध अवस्था में मौत की सूचना मिलने पर सुनीता ने 112 डायल पुलिस को सूचना देते हुए कुमारगंज पुलिस को घटना से अवगत कराया था ।सूचना मिलते ही 112 डायल पुलिस व इलाकाई कुमारगंज पुलिस बहबरमऊ गांव पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए लाश को कब्जे में लेकर लाश का पंचनामा कराते हुए पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया था। घटना के दूसरे दिन सुनीता शुक्ला ने अपने पति बिंदा प्रसाद शुक्ला पर शंका जताते हुए मां की हत्या किए जाने की नामजद तहरीर कुमारगंज पुलिस को दी। तहरीर मिलते ही कुमारगंज पुलिस ने सुनीता के पति विंध्या प्रसाद को बीसापुर रोड से खपड़े मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया ।

पुलिस की कड़ी पूछताछ में बिंदा प्रसाद ने अपनी सगी सास मृतका राजपति की हत्या किए जाने का राज उगल दिया। पुलिस ने बिंदा प्रसाद के निशान देही पर आला कत्ल में प्रयोग डंडा भी बरामद कर उसे जेल भेज दिया। थाना प्रभारी कुमारगंज विवेक कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए बिंदा प्रसाद शुक्ल पुत्र स्वर्गीय उमा दत्त शुक्ला निवासी ग्राम बहबरमऊ थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या का निवासी है जिसे अपराध संख्या, 221/22 धारा 304 के तहत जेल भेज दिया गया।

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