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सोशल डिस्टेसिंग की लोगों में पड़ने लगी है आदत

लॉकडाउन के चलते फल, सब्जी व दूध के दामों में आयी भारी गिरावट

अयोध्या। लॉकडाउन के चले अब लोगों मे सोशल डिस्टेंसिग की आदत पड़ने लगी है। लोग घरों से बाहर रहने के बजाय टीवी पर बैठकर देश विदेश का हाल जानने में अधिक अभिरूचि दिखा रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा खाद्यान्नों व सब्जी फलों तथा दूध की आपूर्ति तयशुदा मूल्यों में करने की व्यवस्था किये जाने का नतीजा यह रहा कि आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गयी। ठेला लगाकर ठेलों पर फल और सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन के निर्धारित दर से भी कम मूल्यों में आवश्यक वस्तुएं बेचना शुरू कर दिया है। चूंकि सब्जी और फलों को डीसीएम ट्रकों के माध्यम से प्रशासन तयशुदा मूल्यों में विक्रय करा रहा है और वाहनों में वस्तुओं की मूल्य सूची भी लगायी गयी है का असर ठेले वालों पर पड़ा है। वहीं 500 बैट्री रिक्शा के माध्यम से नगर निगम अयोध्या परिक्षेत्र में पराग दूध का वितरण प्रशासन द्वारा डोर-टू-डोर कराया जा रहा है इसलिए गांव से दूध लेकर आने वाले दूधियों को सस्ते दर पर दूध व दुग्ध पदार्थों को बेंचना मजबूरी बन गया है। मिठाई, ढ़ाबा, छोटे होटल, चाय की दूकाने बंद होने के कारण जहां गांव से आने वाले दूध की सबसे अधिक सप्लाई होती है के कारण दूध का स्टोर होने लगा है। ऐसी दशा में दूधियों को सस्ते में दूध बेंचना मजबूरी बन गयी है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया है कि कोरोना वायरस से हर स्तर पर हर व्यक्ति ,शासन, व प्रशासन ,हर कोई जंग लड़ रहा है। शासन एवम जिला प्रशासन नागरिक सुविधाओं सहित रोजमर्रा की वस्तुएं दूध दवा रसद को घर -घर पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है। इस बीच शासन द्वारा गरीब तबकों श्रमिक व मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से धनराशि उनके खाते में सीधे जमा कराई जा रही है, साथ ही संक्रमित एवं संदेहास्पद मरीजों का निशुल्क इलाज की व्यवस्था के साथ उनके रहने एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन पानी की व्यवस्था भी कराई जा रही है । ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वेच्छा से कोरोना वायरस की इस लड़ाई में अपना तन मन व धन से सहयोग प्रदान कर सामाजिक कर्तव्यों को निभाना चाहते हैं । डीएम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों की उचित मूल्य पर बिक्री करने हेतु खाद्यान्न फलों एवं सब्जियों कुल 36 पदार्थों के मूल्य जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। ताकि कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने बताया कि फुटकर में गेहूं 22 से 24 रू0, आटा 27 से 29 रू0, दाल अरहर 90 से 100 रू0, छिलका देसी अरहर दाल 80, चना दाल 65 से 70 रू0, चना खड़ा 62 से 65, से मूंग दाल 105 से 110 रू0, मसूर दाल 63 से 66, चावल कामन 25 से 28, चीनी 38, सरसों तेल 105 से 112, रिफाइंड आयल फार्च्यून 105, नेचर फ्रेश 100, डालडा 90, नमक सेंधा 38 से 40, मटर दाल 65 से 70 प्रति किलो निर्धारित किया गया है। जबकि नमक, ,पराग दूध पैकेट, माचिस व एलपीजी गैस एमआरपी या कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री की जाएगी। फल एवं सब्जियों में आलू 26 से 28, प्याज 28 से 30, लहसुन 80 से 85, टमाटर 25 से 28, हरा मिर्च 40 से 45, ,गोभी 20 से 22, बैगन 20 से 22, लोकी 23 से 25, कद्दू 20 से 22 रुपये, करेला 30 से 32, अदरक 55 से 60, नींबू 45 से 50, नारंगी 40 से 42 प्रति किलो, केला 50 प्रति दर्जन, अनार 65 से 70, पपीता 43 से 50, सेब 100 से 110, अंगूर 75 से 80 प्रति किलो निर्धारित किया गया है उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई विक्रेता या दुकानदार अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, व भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अण्डा की दूकान खोलने का समय किया गया तय, होम डिलीवरी की हुई व्यवस्था

अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड 19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संभावित भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने हेतु अण्डों के थोक एवं फुटकर विकेता, पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री बीज के उत्पादन एवं विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है, फुटकर अण्डा विकेता अपनी दुकाने प्रातः 10.00 बजे से 02.00 बजे तक खोलकर होम डिलीवरी करेगे। थोक अण्डा विकेता अपनी दुकानें दोपहर 02.00 बजे से 06.00 बजे तक खोलेगे एवं वे अपने ग्राहको को होम डिलीवरी करेगें। पोल्ट्री फार्म व पोल्ट्री वीज फैक्ट्री भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर अपने फार्म चालू रखेगें। जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी नियमानुसार सहयोग करेगें। जिरासे वे बिना असुविधा के इस कार्य को सम्पन्न कर सके। वाहन पास हेतु श्री दिग्विजय प्रताप सिंह, उप जिला मजिस्ट्रेट, मुख्यालय मो0 नं0 9918737117 एवं श्री इमरान, कनिष्ठ सहायक, कलेक्ट्रेट गो0 नं0 9415058461 पर सम्पर्क किया जा सकता है। वाहन पास मात्र आवश्यक सेवाओं के लिए ही होगा। इन नंबरों पर प्रतिष्ठान द्वारा व्हाट्सएप कर अपने वाहन का प्रमाणित पेपर भेजा जा सकता है। उक्त दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर से भेजा गया वाट्सऐप द्वारा वाहन पास अनुमन्य होगा। जनपद में किसी समस्या हेतु होम डिलीवरी कन्ट्रोल रूम नंबर 7379888323, 8881004894, 8881007357 स्थापित किया गया है। इस आदेश के उल्लघन की दशा में उपरोक्त कन्ट्रोल रूम में कोई भी शिकायत कर सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। उपरोक्त प्रतिष्ठान कोविड-19 हेतु सभी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों के पालन हेतु सभी बैठकों/सम्पर्को में कोरोना वायरस से बचाव हेतु दिये गये समस्त निर्देशों यथा-हेण्ड सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेन्सिग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाय। जमाखोरी/मुनाफाखोरी पाये जाने पर आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1965 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। आदेश का उल्लघन करने पर उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अभिसूच संख्या-548/पांच-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-46 सन् 1860) की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश दिनांक 14 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा, तत्पश्चात् समय वृद्धि हेतु पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

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अयोध्या को कोरोना सहायता मद में मिला तीन करोड़

अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड -19 के परिपेक्षय में असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व श्रमिकों को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड से 3 करोड रुपए शासन द्वारा जनपद आयोध्या को आवंटित किया गया है। जिसमें से एक लाख़ 8 हजार रुपए की धनराशि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं श्रमिकों को 1000 प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या को आवंटित कर दी गई है।

कोरोना संक्रमण से अयोध्या मुक्त, नहीं मिला एक भी पॉजटिब मरीज

अयोध्या। अभी तक जनपद में कोरोना वायरस का एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। जिला प्रशासन का यह पूरा प्रयास होगा आगे भी यह रिकॉर्ड कायम रहे। जिला प्रशासन ,पुलिस प्रशासन के लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं ।जनपद में अन्य राज्यों से कार्य करने वाले प्रदेश के निवासी आ रहे हैं, उन सभी की विधिवत जांच कराने के साथ उन्हें क्वॉरटाइन किया जा रहा है।उक्त जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है तथा उनकी सतत निगरानी भी की जा रही है। किसी को घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि जनपद वासियों का विगत 1 सप्ताह से मिले सहयोग का परिणाम है ,कि अभी तक जनपद में संक्रमण का कोई भी केस सामने नहीं आया है। जिला प्रशासन को जनपद वासियों पर पूरा भरोसा है ,वे इसी तरह आगे भी सहयोग प्रदान करेंगे । जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि संपूर्ण जनपद कि 95 से 98ः जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही है । हर क्षेत्र में कतिपय लोग लॉक डाउन के नियम को तोड़ रहे हैं ,ऐसे में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी को सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिसमें अनाधिकृत रूप से दुकान खोलने, सड़क के किनारे पटरी पर सब्जी एवं फलों की दुकान लगाने के साथ अनावश्यक रूप से पैदल एवं वाहनों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान उन्हीं को छूट रहेगी जिनके लिए अलग से आदेश जारी किए गए हैं जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि जिला प्रशासन तहसील प्रशासन तथा पुलिस के लोग हर क्षेत्र में खाद्यान्न दूध दवा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैंहर स्थल हर सामग्री की होम डिलेबरी हो रही है। लॉक डाउन के नियम को तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकती है।

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पशु आहार व हरा चारा परिवहन प्रतिबंध से मुक्त

अयोध्या। जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा जनपद में भूसा, हराचारा तथा पशुआहार का परिवहन को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घोषित लॉक डाउन अवधि में जनपद अयोध्या में पशु पक्षी आहार एवं मत्स्य आहार की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों एवं उनके निर्माण करने वाली इकाइयों को आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत चिन्हित करते हुए पशु पक्षी आहार सामग्रियों यथा भूसा हरा चारा मक्का सोया कैटल फीड पोल्ट्री फीड फिश फीड तथा डॉग फूड आदि के परिवहन को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। जनपद अयोध्या में भूसा, हराचारा, पशुआहार तथा अन्य पशुआहार संबंधित सामग्रियों के परिवहन हेतु संबंधित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। विशेष परिस्थितियों एवं असुविधा की स्थिति में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी अयोध्या के दूरभाष नंबर 9956140855 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

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