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जिला अस्पताल में मृतक आश्रित भर्ती में की जा रही अनियमितता

निदेशक स्वास्थ्य के आदेश की हो रही अवज्ञा

अयोध्या। निदेशक प्रशासन चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा के आदेश की अवज्ञा करते हुए जिला चिकित्सालय प्रशासन मृतक आश्रित भर्ती में अनियमित्ता कर रही है। चिकित्सालय में 6 मृतक आश्रित सेवा नियोजित होने हैं जिनमे से मात्र दो को ही सेवा में अबतक लिया गया है।
निदेशक प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश ने 11 अप्रैल 2014 को आदेश जारी किया था कि मृतक आश्रित की नियुक्ति हर हाल में 90 दिन के भीतर मृतक आश्रित नियमावली 1974 के तहत कर दिया जाना चाहिए। जिला चिकित्सालय के सीएमएस डा. अशोक कुमार राय इस आदेश को दरकिनार करते हुए 6 में से चार मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं।
बताते चलें कि जिला चिकित्सालय के वार्ड ब्वाय राम कुमार पुत्र विशाल की मृत्यु 5 जनवरी 2018 को हुई थी। इसी भांति स्वीपर ओम प्रकाश की मृत्यु 16 जनवरी 2018 को स्वीपर श्रीमती बन्नो की मृत्यु 5 फरवरी 2018 को, माली बलराम की मृत्यु 22 अप्रैल 2018 को, स्वीपर जगन्नाथ की मृत्यु 18 जुलाई 2018 को और वार्ड ब्वाय जगदीश यादव की मृत्यु 2018 में हुई थी। मृतक राम कुमार के पुत्र विशाल, ओम प्रकाश के पुत्र आकाश, श्रीमती बन्नो की पुत्री राधा, माली बलराम के पुत्र सुनील कुमार व जगदीश यादव के पुत्र संजय ने नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में सेवानियोजित करने की दरखास्त सीएमएस को दिया। बीते माह केवल राम कुमार के आश्रित पुत्र विशाल व जगदीश प्रसाद के आश्रित पुत्र संजय की ही नियुक्ति की गयी है। जबकि यह दोनों नियुक्तियां क्रम संख्या 1 और 6 के तहत है। बींच के चारों अभ्यर्थियों को अज्ञात कारणवश नियुक्ति नहीं मिल रही है। सूत्रों की माने तो इस मामले में लेनदेन चल रहा है जो मांगी गयी धनराशि दे दे रहा है उसकी नियुक्ति कर दी जा रही है। प्रकरण को लेकर नियुक्ति न पाने वाले मृतक आश्रितों में व्यापक असंतोष है।

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