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कुमारगंज के चर्चित दुराचार कांड में आरोपी भेजा गया जेल

-राजनीतिक दबाव में विवेचक ने हटा दी थी दुराचार सहित गंभीर धाराएं

-न्यायालय ने मामले का लिया था प्रसंज्ञान, पूर्व शासकीय अधिवक्ता अशोक पांडे की पैरवी लाई रंग

मिल्कीपुर। कुमारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिधौना गांव निवासी दुराचार के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे प्रथम ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए जेल भेज दिया है। बता दें कि कुमारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिधौना गांव निवासी राजेश कुमार पुत्र राम बहाल के विरुद्ध कुमारगंज थाने में एक महिला ने मु अ सं 304/2020 धारा 376, 511, 323, 452, 504 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले के विवेचक उपनिरीक्षक कृष्णा प्रताप यादव द्वारा मात्र 323, 504, 506 एवं मामले में 451 आईपीसी की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। पीड़िता के बयान एवं प्रार्थना पत्र का न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया था और मुकदमे में दुराचार सहित गंभीर धाराओं को यथावत रखते हुए कार्यवाही शुरू कर दी थी। मामले में आरोपी राजेश कुमार के अधिवक्ता की ओर से जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

जिस पर पूर्व शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पांडे द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजनीतिक दबाव में विवेचक द्वारा 161 और 164 के बयान को नजरअंदाज करते हुए पूरे प्रकरण में लीपापोती की गई। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने पीड़ित महिला के विद्वान अधिवक्ता अशोक पांडे की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी राजेश कुमार की ओर से प्रस्तुत किए गए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए जेल भेज दिया है।

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