अयोध्या । डीजीपी की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी के कारण अतिरिक्त सेशन जज नौ की अदालत ने हत्या आरोपी रामनयन यादव पुत्र स्वर्गीय लोधी यादव निवासी छोटका स्वीथा खुर्द थाना खुटहन जनपद जौनपुर को आजीवन कारावास व 5000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
पुलिस कार्यालय ओर से बताया गया कि वर्ष 2019 में महाराजगंज थाने में दर्ज कराए गए इस मामले का विचारण अतिरिक्त सेशन जज की अदालत से किया जा रहा था। मामले में मृतक के बेटे ने हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके पिता की लाठी डंडा से पिटाई की गई। गंभीर चोट आने के कारण उनकी मौत हो गई।
विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। लाठी डंडे से पीटकर शख्स की हत्या के इस मामले में लोक अभियोजक अभय वैश्य व सुधाकर मिश्रा के अलावा पैरोकार आरक्षी मोहम्मद अहद व पंकज कुमार तथा कोर्ट मोहर्रिर सद्दाम सिद्दीकी तथा मॉनिटरिंग सेल की ओर से पैरवी की जा रही थी। प्रभावी पैरवी के कारण आरोपी को अदालत ने आजीवन करवास से दंडित किया है।