-निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों को डीएम ने दिया टिप्स
अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अनुज कुमार झा ने साकेत महाविद्यालय के नरेन्द्र देव प्रेक्षागृह में पीठासीन व मतदान अधिकारियों को सकुशल एवं भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए दिये टिप्स। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आप सबको पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को बहुत ही सावधानी पूर्वक से सम्पन्न कराना है, चूंकि इस बार एक ही बार ट्रेनिंग होनी है। दूसरी बार ट्रेनिंग नही होगी। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान भली भांति अनुश्रवण करें तथा जहां भी जिस स्तर पर संशय हो उसका निराकरण प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों से करा लें। पीठासीन अधिकारी पुस्तिका को भली भांति अध्ययन कर लें। चुनाव में निष्पक्षता व पारदर्शिता आवश्यक है और आप सभी को निष्पक्ष होकर चुनाव कराना है किसी का पक्ष न लें सभी कार्य नियमानुसार करें। इस बार एक चरण में मतदान होगा जिसके लिए 2710 बूथ बनाये गये है। इस बार के पंचायत के चुनाव में आयोग द्वारा कई परिवर्तन किये गये है। इस बार 1 प्लस 3 (1 पीठासीन अधिकारी व 3 मतदान अधिकारी) में ही चारों पदों का चुनाव सम्पन्न कराना है। आप सभी पहले भी कुशलता के साथ चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराये है। आप सभी अनुभवी एवं महेनती कर्मचारी है इसलिए आप सभी के सामने कोई समस्या आनी नही चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि पीठासीन अधिकारी यह देख लें कि यदि पार्टी एजेंट को अंदर रहने की स्थान नही है तो आप उनके लिए कक्ष के बाहर उचित व्यवस्था इस प्रकार करें कि वह अन्दर की चुनाव प्रक्रिया को भली भांति देख सकें। आप एजेंट को जितने अच्छे से चुनाव प्रक्रिया के बारे में बतायेंगे व तालमेल बनायेंगे व निष्पक्ष होकर समस्याओं का समाधान करेंगे तो आपको कोई समस्या नही आयेगी और आप अच्छे से चुनाव सम्पन्न करा पायेंगे। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कन्ट्रोल रूम को फोन कर समस्या का समाधान करा सकते है। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुये सभी एतिहात कदम उठायें। पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान स्थल से लेकर मतदान के दिन मतदान कराते समय पोलिंग स्टेशन से वाहन से वापस आते समय तथा बैलेट बाक्स जमा करने तक कोविड-19 से बचाव हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन एवं प्रोटोकाल का अच्छी तरह से पालन करें। मास्क पहने, दो गज की सामाजिक दूरी बनाये रखे। हाथो को थोड़ी थोड़ी देर तक सेनेटाइज करते रहे।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आप लोग बैलेट बाक्स को सही तरह से चेक कर लें। बैलेट बाक्स सही है या नही इसे आप अच्छी तरह देख लें। बैलेट बाक्स खोलना, बंद करना व सील करने की आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। सही समय पर सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को बैलेट बाक्स के कमियों को बारे में बता देंगे तो आपको पहले ही ससमय दूसरा बैलेट बाक्स उनके द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा। आप सभी को पोलिंग स्टेशन पर विद्यालय की रसोईयों के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेंट से आपको भोजन, पानी एवं आथित्य सत्कार आदि स्वीकार नही करना है। मतदान के लिए प्रस्ताव के समय से लेकर मतदान के समय व बैलेट बाक्स जमा करने तक कोई भी पीठासीन व मतदान अधिकारी नशे से सम्बंधित किसी भी प्रकार के पदार्थ का सेवन नही करेगा। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने साथ उन दवाओं को भी लेकर जायेंगे जिनका सेवन आप पहले से कर रहे है जैसे गैस की दवा, बीपी, शुगर आदि की दवा। आप लोगों को यह भी ध्यान देना है कि मतदान के दिन मतदान के लिए बहुत सारी महिलाएं यदि बुर्के या घूंघट में आ रही है तो उनकी पहचान कराने में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा आदि की मदद ले सकते है। बैलेट बाक्स सील होने के बाद जिस वाहन से आप गये है उसी वाहन में सुरक्षा बलों के साथ बैलेट बाक्स को जमा करके ही वापस घर जायेंगे। किसी की डियुटी नही कटेगी जब तक कि उसके साथ कोई अपरिहार्य परिस्थितियां न हों, अनावश्यक रूप से भागदौड़ न करें न ही किसी प्रकार का प्रयास करें।
प्रशिक्षण देते हुये प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अनिता यादव ने कहा कि सभी को मतदान के दिन प्रयोग में लायी जाने वाली स्टेशनरी का थैला आज ही आपको मिल जायेगा उसमें एक चेकलिस्ट होगी उससे सभी सामानों का मिलान कर लें। यदि कोई कमी हो तो आप वहां के कर्मचारी से उन वस्तुओं को प्राप्त कर लें जो उसमें नही है। पोलिंग पार्टी की रवानगी निर्धारित स्थलों से 14 अप्रैल 2021 को होगी। जिसके लिए आपको निर्धारित स्थल पर प्रातः 7 बजे अनिवार्य रूप से पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी तथा अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी उपस्थिति की सूचना अनिवार्य रूप से दें। आपको मिलें पीठासीन अधिकारी के उपयोग हेतु जो पुस्तक मिली है उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। बैलेट बाक्स खोलने बंद करने व सील करने की जानकारी अच्छी तरह से कर लें और उसे नोट भी कर लें। मतदान के दिन मतदान स्थल पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्हें आयोग द्वारा अधिकृत/अनुमति दी गयी हो। उन्होंने आगे बताया कि समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों एवं फोटोग्राफरों राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हीं स्थलों तक जाने की अनुमति मिलेगी जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने नियमावली में उल्लिखित किया हों।
प्रशिक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह ने मतदान के एक दिन पूर्व (पोलिंग पार्टी रवानगी के दिन) किये जाने वाले कार्यो आदि के बारे में विस्तार से बताया। तदपश्चात डायट की प्राचार्या साधना श्रीवास्तव ने मतदान दिवस पर मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति, मत पेटी तैयार करना, मतदान के लिए मत पत्र तैयार करना, मतदान प्रारम्भ कराना, मतदान में आने वाली विशेष परिस्थितियों जैसे मतदाता के पहचान के सम्बंध में आपत्ति, टेण्डर वोट, दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं (निर्वाचन) सहायक/साथी उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया, मतदान समाप्त होने तक की जाने वाली प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से बताया। अन्त में मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को अलग-अलग मतपत्रों की पहचान कराने तथा मतपत्रों की गणना की सुविधा के लिए मतपत्र रंगो के बारे में विस्तार से बताया। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफेद, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए हरा, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी रंग का मत पत्र होगा।
3000 पीठासीन व मतदान अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित
-जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह ने बताया कि आज कामता प्रसाद सुन्दर लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कुल 3000 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिसमें से प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 1500 प्रशिक्षण दिया गया है। इसी प्रकार 8 अप्रैल 2021 को प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 1500 कुल 3000, 9 अप्रैल 2021 को प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 1500 कुल 3000, 10 अप्रैल 2021 को प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 1364 कुल 2864 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त 11 अप्रैल 2021 को प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 512 कुल 2012 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रकार 7 अप्रैल से 11 अप्रैल 2021 तक कुल 13876 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।