बीकापुर। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के खजुरहट बाजार में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार में जा रहे प्रतिबंधित मांस समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली लाकर हिरासत में लिए गए 2 लोगों के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा दिया।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर खजुरहट बाजार के पास मंगलवार देर रात्रि वाहनों की चेकिंग कर रहे एसआई राजेश यादव साथ में सिपाही संदीप तिवारी को सुल्तानपुर की तरफ से इंडिका कार तेज रफ्तार से आती दिखाई दी ,जिसे रोका गया और चालक से गाड़ी के कागजात ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहां गया कार में बैठे दोनों लोग हडबड़ा गए मौजूद सिपाही को कार के अंदर से दुर्गंध आने का आभास होने पर अंदर में बैठे लोगों से कार के अदंर में क्या रखा है तो वे लोग जवाब नहीं दे पाए शंका होने पर कार की तलाशी ली गई तो उसमें से प्रतिबंधित मांस लगभग 30 किलो रखा मिला कार सहित दोनों लोगों को कोतवाल लाया गया पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना नाम पता शहजाद पुत्र रफी उल्लाह निवासी इटकौली थाना गोसाईगंज जिला सुल्तानपुर ,दूसरा अल्ताफ पुत्र शमीम नि.सैफुल्लाहागंज थाना गोसाईगंज जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 292/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के साथ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा गया। स्थानीय पशु चिकित्सक बुलाकर बरामद मांस परीक्षण के लिए सील करके ले गए और मथुरा फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जायेगा।
पुलिस ने बरामद किया प्रतिबंधित मांस, दो आरोपी भेजे गये जेल
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