-प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक खोली जा सकेगी दूकान
अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में खाद, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन (पेस्टीसाइड) की दुकानों को शर्तो के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खोलेंगे। किसी भी प्रतिष्ठान मालिक/दुकानदार द्वारा खाद, बीज आदि के निर्धारित रेट से अधिक धनराशि नही ली जायेगी और न ही किसी भी प्रकार की कालाबाजारी आदि ही की जायेगी।
प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करेगा तथा प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु दो गज की दूरी सफेद रंग के गोले बनवायेगा तथा प्रत्येक व्यापारी अपने दुकान के काउंटर, खिड़की, दरवाजे, रेलिंग आदि को समय-समय पर सेनिटाइज व डिस्इन्फेक्ट करते रहेंगे। प्रत्येक व्यापारी अपने कार्मिका का स्वास्थ्य रजिस्टर जिसमें उनका नाम, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड आदि का सम्पूर्ण विवरण रखेगा तथा कार्मिकों/ग्राहको को आरोग्य सेतु ऐप/आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड करायेगा। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर गैर आवश्यक आगन्तुको पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा किसी भी दुकान पर अनावश्यक भीड़ भी नही रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है तथा अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।