त्यौहारो एवं बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर
जनपद में लगायी गयी धारा– 144
अयोध्या। जिलाधिकारी डा0 अनिल कुमार ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक सगठनों/संस्थाओ आदि जनपद के विभिन्न भागो में धरना प्रदर्शन, जूलूस, मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक क्रियाकलापों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। आगामी अवधि में बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, संतरबिदास जयन्ती, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, मो0 हजरत अली का जन्मदिन, आदि त्यौहारो एवं विभिन्न प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आयोजित होती है इसके अतिरिक्त जनपद में हाइस्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षायें आयोजित होगीं। जिसको ध्यान में रखते हुये आगामी समय मे विभिन्न राजनैतिक, धार्मिक संगठनो के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों/त्यौहारों/परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या की आख्या के माध्यम से प्राप्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण की आख्या के अनुसार बिगहेड एवं थाई मांगुर मछलियां, जो कि स्वास्थ्य एवं जलीय जीवों के लिए हानिकारक है का जनपद में उत्पादन, विपणन एवं मत्स्य बीज आयात प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने जनपद में सुरक्षा/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद की समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत सहित जनपद की सम्पूर्ण सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुये लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जन-जीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद के सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाले नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रो में धारा-144 में पारित निषेधाज्ञाएं तत्काल प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के साथ निषेधाज्ञाओं का उल्लघंन करने वालो पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और यदि बीच में वापस न लिया गया तो अपरान्ह 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगा।