समेकित बाल संरक्षण योजना का हुआ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण
फैजाबाद। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 नियम-2016 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि भवन सभागार में मण्डलायुक्त मनोज मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मण्डलायुक्त ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मण्डल से आये हुये अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम-2015 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना की मंशानुरूप कार्य करने की सलाह दी। उन्होने कहा कि किशोरों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से अलग न होने पाये तथा राष्ट्र के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो। निपसिड लखनऊ के सहायक निदेशक, सुनील कुमार ने किशोर न्याय अधिनियम-2015 के प्रमुख बिन्दुओ पर प्रकाश डाला उन्होने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के विधि विवादित किशोरों के लिये यह कानून बिलकुल नया है इसमे किशोरों के अपराध में शामिल होने के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन करके तैयार किया गया है, जिससे कि विधि विवादित किशोरों को सजा भी मिले साथ ही उनका भविष्य बरबाद होने से बचाया भी जा सके। अभिमुखी कार्यक्रम में फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी एवं बाराबंकी के प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी शामिल हुये।
उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, श्रीमती आकांक्षा अग्रवाल ने अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आये हुये अतिथियों का आभार प्रकट किया तथा उन्होने आशा व्यक्त की एैसे प्रशिक्षण से अधिकारियों के कार्य कुशलता मे और निपुणता आयेगी तथा कानून तथा सरकार की मंशानुरूप कार्य सम्पादित किये जा सकेंगे। कार्यक्रम में फैजाबाद मण्डल से अपर आयुक्त, प्रशासन, छोटेलाल, ए0डी0एम, अमेठी, श्रीमती रश्मिी सिंह, उप जिलाधिकारी, तिलोई, गिरजेश चैधरी, उपजिलाधिकारी, रूदौली, पंकज सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी, सुल्तानपुर, विनोद राय, अनिल मौर्य, सुबोध सिंह, श्रीमती विद्या देवी, संरक्षण अधिकारी, संतोष कुमार, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, शिवाकान्त शुक्ला, सदस्य/अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, आत्माराम पाण्डेय, अजय कुमार, प्रमोद कुमार, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, पारस नाथ, प्रभू नारायण, अजय कुमार, महेश कुमार, राजन चैबे, राधेश्याम, महिला हेल्पलाइन ‘181’, चाईल्ड लाईन के सदस्यो उक्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया।