Breaking News

निकाय चुनाव की घोषणा, प्रदेश में दो चरणों में होंगे चुनाव

-4 मई व 11 मई को होगा मतदान, 13 मई मतगणना होगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं नगर विकास विभाग ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर नगर निकाय चुनाव के तारीखों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नगर निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। 4 मई और 11 मई को मतदान होगा। वहीं 13 मई को मतगणना होगी। पहले चरण के चुनाव का मतदान चार मई को होगा। जबकि दूसरे चरण के चुनाव का मतदान 11 मई को होगा।उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के जारी होने के बाद आचार संहिता भी लागू हो गई।

इस बार नगर निगम के पदों के लिए चुनाव ईवीएम मशीन से होगा। वही नगर पालिका व अन्य चुनाव बैलेट पेपर से होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि “राज्य के 760 नगरीय निकाय चुनाव के अन्तर्गत कुल 14,684 पदों पर चुनाव होंगे।“ उन्होंने बताया कि इसमें 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों के 5327 सदस्य, नगर पंचायतों के 544 अध्यक्ष और नगर पंचायतों के 7178 सदस्यों के निर्वाचन के लिये चुनाव होगा। इसके पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तीन अप्रैल को जारी एक बयान में कहा था कि ’प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण की अंतिम सूचना प्राप्त होने के बाद प्रदेश के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।’ आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी की।

अंतिम अधिसूचना के अनुसार, आगरा के महापौर सीट अनुसूचित जाति (महिला), झांसी की सीट अनुसूचित जाति(एससी), शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की सीट ओबीसी (महिला), सहारनपुर और मेरठ की सीट ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की आठ महापौर सीटें अनारक्षित होंगी। राज्घ्य में 760 नगर निकायों के लिए जिसमें 17 नगर निगम की 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों की आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च को उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के साथ दो दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। अपील में कहा गया था कि उच्च न्यायालय पिछले साल पांच दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता, जिसके तहत शहरी निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं के अलावा ओबीसी के लिए सीट आरक्षण प्रदान किया गया था।

इसमें कहा गया था कि ओबीसी संवैधानिक रूप से संरक्षित एक वर्ग है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने में गलती की है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी मुद्दों पर विचार करने के वास्ते पांच सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था।

पहले चरण में इन जिलों में होगा चुनावः-4 मई 2023

शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुरखीरी, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली व जौनपुर

दूसरा चरणः-11 मई 2023

मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज औरैया, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुलतानपुर, अंबेडकरनगर, ’बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही व मीरजापुर

Leave your vote

इसे भी पढ़े  रोजगार प्राप्ति के लिए डिजिटल मीडिया एक अच्छा प्लेटफार्म : करन चोपड़ा

About Next Khabar Team

Check Also

गोंडा में  ट्रेन हादसा, चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की चार बोगियां पलटीं,चार की मौत

-ट्रेन मोतीगंज झिलाही स्टेशन के बीच अचानक डिरेल हो गई, चार डिब्बे पटरी से उतरकर …

close

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.