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स्टार बेकरी का रद्द होगा लाइसेंस, बंद होगी दुकान

-बिना लाइसेंस चल रहा था नॉनवेज का कारोबार

अयोध्या। नगर कोतवाली क्षेत्र के गुलाबबाड़ी मैदान स्थित चर्चित स्टार बेकरी की दुकान पर विवाद के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की जांच में पता चला है कि अवैध रूप से बिना लाइसेंस बेकरी पर नॉनवेज का कारोबार किया जा रहा था। वह भी श्रावण माह में शासन और प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद। खुलासा होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेकरी संचालक से स्लाटर की रसीद तलब की है। विभाग अब दुकान का लाइसेंस रद्द करने और दुकान को बंद करने की कवायद में जुट गया है। वहीं विवाद को लेकर नगर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बेकरी के मालिक समेत अन्य के खिलाफ पीड़ित को घेरकर गाली-गलौज, और धमकी आदि की धारा में केस दर्ज किया है।

मंगलवार की शाम अपने मित्र अर्पित तिवारी के साथ गुलाब बाड़ी मैदान स्थित स्टार बेकरी गए कोतवाली क्षेत्र के शिवनगर निवासी अभिनव तिवारी ने पनीर पेटीज में हड्डी मिलने की शिकायत की थी। इसी बात को लेकर दुकान पर विवाद और हंगामा हुआ था। बाद में कोतवाली पहुंच पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मालिक से पेटीज में हड्डी मिलने की शिकायत करने पर उन्होंने अभद्रता और गाली गलौज की तथा उनके स्टाफ में घेर लिया और धमकी दी। कोतवाली में काफी देर पंचायत के बाद मामला न सुलझने पर पुलिस की ओर से जांच के लिए सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दिया गया था।

साथ ही नगर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बेकरी के मालिक समेत अन्य के खिलाफ घेरकर गाली-गलौज और धमकी आदि की धारा में केस पंजीकृत किया है। मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बेकरी पहुंच जांच पड़ताल की है और नमूना संग्रहित किया है, जिसको जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजवाया जाएगा। विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि बेकरी संचालक की ओर से केवल खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लिया गया है और खाद्य सुरक्षा विभाग केवल वेज सामग्री के लिए ही लाइसेंस निर्गत करता है। जबकि नॉनवेज सामग्री के कारोबार के लिए स्लाटर का लाइसेंस हासिल करना होता है। वैसे भी प्रदेश सरकार ने पवित्र श्रावण माह में मीट-मांस, अंडा और नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। सरकारी प्रतिबंध के बावजूद बेकरी संचालक की ओर से धड़ल्ले से नॉनवेज का कारोबार किया जा रहा था।

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर की ओर से देर शाम फोन कर उनको मामले की जानकारी दी गई थी। प्रकरण में टीम भेज जांच कराई गई है। टीम को मौके पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। हालांकि टीम ने जांच और विश्लेषण के लिए दो नमूने संग्रहित किए हैं। बेकरी संचालक के पास केवल उनके विभाग की ओर से जारी लाइसेंस ही मिला है, जो केवल वेजेटेरियन कारोबार के लिए जारी होता है। नॉनवेज कारोबार के संबंध में संचालक से स्लाटर की रसीद मांगी गई है। उन्होंने बताया कि वैसे भी सावन माह को लेकर होटल रेस्टोरेंट आज में नॉनवेज का कारोबार प्रतिबंधित किया गया है। बावजूद इसके अवैध रूप से बेकरी संचालक की ओर से नॉनवेज का कारोबार किया जा रहा था। सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस निरस्त करवाते हुए दुकान को बंद कराया जाएगा।

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