सरकारी देशी शराब ठेका पर पकड़ा गया नकली शराब का जखीरा

by Next Khabar Team
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239 शीशी जहरीली शराब, रैपर व स्टीकर और हानिकारक अवयव बरामद, दो गिरफ्तार लाइसेंसी फरार

अयोध्या। सरकारी देशी शराब ठेका पर जहरीली शराब के कारोबार का खुलासा करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने हैदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भोपडुहिया स्थित सरकारी देशी शराब ठेका पर छापा मारकर दो लोगों को नकली शराब शीशियों में भरते हुए धर दबोचा। पुलिस दल ने 239 शीशी अवैध रूप से निर्मित जहरीली शराब, भारी मात्रा में रैपर व स्टीकर, खाली शराब की शीशियां, भारी मात्रा में खाली शीशियों के ढक्कन और विक्री का 2990 रूपया नकद बरामद किया है।
पुलिस लाइन सभागार में जहरीली शराब के कारोबार का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेन्द्र प्रसाद ने बताया कि यह विश्वास किया जाता है कि सरकारी शराब ठेका की दूकान पर शुद्ध शराब मिलती है। ठेका की आंड में कारोबार करने के कारण ही तमाम जनपदों में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसी के मद्देनजर सर्विलांस और हैदरगंज थाना पुलिस को लगाया गया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर हैदरगंज थाना के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार वर्मा के निर्देश पर उप निरीक्षक सचिन्द्र, उप निरीक्षक विनोद कुमार, आरक्षीगण दिनेश चीमा, उपेन्द्र, सर्वेश कुमार ने मंगलवार को सांय 6.30 बजे शराब के ठेका पर छापा मारा तो देखा कि अन्दर भगवानदीन उर्फ प्रमोद गिरी पुत्र रामजनम गिरि निवासी पिड़़ौरा थाना इनायनतगर जनपद अयोध्या व मनोज कुमार यादव पुत्र राम अभिलाख यादव निवासी घुरेहटा थाना इनायतनगर शराब की शीशियों को खोलकर दूसरी शराब की शीशियों में नकली शराब नौसादर यूरिया, पानी और अन्य हानिकारक अवयव मिलाकर उसपर फर्जी स्टीकर और रैपर लगाकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए सीलबंद तैयार कर असली शराब का प्रतिरूपण कर रहे हैं। पूंछतांछ करने पर दोनों ने बताया कि दूकान के लाइसेंस धारक दयाशंकर गिरी पुत्र रामफेर गिरी निवासी भगवानपुर थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर के आदेश पर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये नकली शराब रैपर, स्टीकर व अन्य अवयव मिलाने का कार्य करते हैं। अभियुक्तों ने बताया कि दयाशंकर गिरी इस कार्य का संचालन कूरेभार से ही करता है। एसएसपी ने बताया कि फरार दयाशंकर गिरी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि नकली शराब के कारोबारियों के विरूद्ध मु.अ.सं. 73/19 आईपीसी की धारा 419, 420, 487, 272 व आबकारी अधिनियम की धारा 60 क के तहत चालान कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आबाकारी एक्ट की धारा 60 क में प्रावधान है कि यदि विषैली शराब निर्माण में लिप्त पकड़ा जाता है तो उसे उम्रकैद की सजा भी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि मामले का खुलासा करने वाले पुलिस दल को बतौर 10 हजार रूपया इनाम दिया जा रहा है।

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