-पीड़ित ने लेखपाल पर शासनादेश का उल्लंघन कर स्थगनादेश के बावजूद अवैध आख्या लगाने की शिकायत किया
अयोध्या। बीकापुर तहसील के ग्रामसभा मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर में स्थित एक रिहायशी मकान से जुड़े विवाद में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद आख्या लगाने तथा विपक्षी से सांठगांठ कर शासनादेश का उल्लंघन करने की शिकायत जिलाधिकारी अयोध्या से की गई है। जिस पर जिलाधिकारी ने जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश उपजिलाधिकारी बीकापुर को दिया है।
उक्त मामले में पीड़ित ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उक्त मकान का मुकदमा मूलवाद संख्या 571/2019 मोहम्मद लुकमान व लाल अम्बिका के मध्य माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन हवेली फैजाबाद के यहां चल रहा है जिसमें न्यायालय द्वारा 03/07/2019 को जारी आदेश में यथास्थिति बनाए रखने का स्थगनादेश प्राप्त है इसके बावजूद हल्का लेखपाल भीम सिंह ने विपक्षी लाल अंबिका से सांठगांठ करते हुए नियम और शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए 15/07/2019 को अवैध आख्या लगाई और इसी अवैध आख्या के आधार पर लेखपाल ने उपजिलाधिकारी बीकापुर को गुमराह करते हुए 20/07/2019 को न्यायालय द्वारा यथास्थिति बरकरार रखने के स्थगन आदेश के बावजूद विवादित मकान हटवाने का आदेश उपजिलाधिकारी से जारी करवा दिया।
पीड़ित ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि विपक्षी लाल अंबिका ने लेखपाल की इसी अवैध आख्या के आधार पर परवेज आलम और मोहम्मद लुकमान के खिलाफ 07/09/2022 को इनायतनगर थाने में मुकदमा भी पंजीकृत करवा दिया। इस पूरे प्रकरण की शिकायत पीड़ित परवेज़ आलम एवं मोहम्मद लुकमान ने जिलाधिकारी अयोध्या को उच्च न्यायालय के सन्दर्भित आदेश एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के परिपत्र 2015 के आलोक में दिया है। जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अयोध्या ने लेखपाल व अन्य के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही करने का आदेश उप जिलाधिकारी बीकापुर को दिया है।