-कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश किया है, यह आदेश जिला जज की अदालत से हुआ
अयोध्या। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने और सड़क पर लाश रखकर जाम करने के एक मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश किया है यह आदेश जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत से हुआ ने कोर्ट में सोमवार को सरेंडर कर दिया।
घटना बीकापुर कोतवाली के गुंधौर गांव की है। यहां 7 जून 2022 को अर्जुन यादव की हत्या कर दी गई थी। पुलिस उसके घर पहुंची तो मृतक की पत्नी और उसके रिश्तेदार मांगों को लेकर अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं थे ।किसी तरह से समझा बुझा कर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए राजी किया गया। लाश लेकर सब लोग चले। पिपरी रामपुर भगन मार्ग पर पहुंचे तभी कुछ लोग उत्तेजित होकर पुलिस प्रशासन विरोधी नारे लगाने लगे और लाश को बीच सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिए। सभी लोग लाठी डंडा से लैस थे।
घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी बीकापुर, मिल्कीपुर, थाना अध्यक्ष तारुन थाना अध्यक्ष हैदरगंज महाराजगंज गोसाईगंज इनायत नगर की पुलिस और एसडीएम तथा तहसीलदार बीकापुर मौके पर पहुंचे और लोगों को काफी समझाने के बाद वह अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। लाश उठाने लगे तभी हॉकी, डंडा, राड और सरिया से लैस कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव समय तो 27 लोगों ने मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया।
इस हमले में दरोगा जितेंद्र सिंह वीरेंद्र पाल, सिपाही रोहन कुशवाहा समेत अन्यलोग घायल हो गए। इसकी रिपोर्ट सभी लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में लिखाई गई थी।