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सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह को दबोचने की तैयारी

एनएच बूथ नम्बर 4 के मकान मालिक पर भी कसेगा शिकंजा

अयोध्या। डोगरा रेजीमेंटल सेंटर में चल रही सैनिकों की भर्ती में भर्ती कराने का ठेका लेने वाले फरार गिरोह के सरगना और अन्य सदस्यों को दबोचने की तैयारी आर्मी इंटेलीजेंस ने मुकामी पुलिस की मदद से करनी शुरू कर दी है। गिरोह सदस्य जिस मकान में पहली दिसम्बर से रह रहे थे वह अयोध्या के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थल है। मकान मालिक पर भी शिकंजा कसने की कवायद की जा रही है।
कैंट थाना में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि जिस मकान में गिरोह के लोग रह रहे थे वहां दविश डाली गयी तो सारे लोग फरार हो चुके थे। कमरे के अन्दर से चरित्र प्रमाण पत्र, एनसीसी बी व सी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कलेंडर आदि बरामद हुआ। पकड़े गये दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर दौड लगाने वाले लोकेश ने बताया कि गिरोह का सरगना सतीश चौधरी मथुरा का रहने वाला है उसी के कहने पर वह दूसरे के नाम पर दौड़ में शामिल होने आया था। प्रति कंडीडेट उसे 15 हजार रूपये सतीश चौधरी देता है। वह लोग एक दिसम्बर से बूथ नम्बर 4 के पास वीरेन्द्र प्रसाद पाठक के तीन मंजिला मकान के तीसरी मंजिल पर कमरा किराये पर लेकर अभ्यर्थियों के साथ रह रहे थे जिनके बदले वह दौड़ता और मापतौल कराता था।
आर्मी इंटेलीजेंस के सूत्रों का कहना है कि जिस मकान पर गिरोह रह रहा था वह वीरेन्द्र प्रसाद पाठक मूल निवासी मोकलपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा का है। उसने बूथ नम्बर 4 के पास मकान बनवाकर लोगों को किराये पर दे रखा है। जिस तरह बिना सिनाख्त के लोगों को वीरेन्द्र प्रसाद पाठक किराये पर कमरा दे देता था उससे यह शंका भी उपजी है कि यहां आतंकवादी भी आकर ठहर सकते हैं और अयोध्या में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तलाशी के दौरान 17 कलेंडर मिले जिसपर डिफेंस अकादमी कोचिंग सेंटर दर्ज था। मकान मालिक वीरेन्द्र प्रसाद पाठक ने स्वीकार किया कि कमरा देते समय उसने कोई आईडी नहीं लिया था। पूंछताछ में लोकेश ने बताया कि भोला, दीपक, पुत्र मोहन सिंह, बृजेश, रिंकू, देहू उसके साथ थे और गलत तरीके से सेना में भर्ती कराने का काम करते हैं। गिरोह का सरगना सेना में भर्ती के इच्छुक युवकों से मोटी रकम लेकर धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से भर्ती कराने का कार्य करता था। गिरोह फर्जी दस्तावेज, नकली अंगूठा को एक लिफाफे में रखकर नमूना मोहर बनाता था। इस सम्बन्ध में कैंट थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 120, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा कायम कर विधिक कार्यवाही कर रही है।

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