15 अगस्त से थर्माकोल व प्लास्टिक से बने सारे उत्पाद नहीं होंगे प्रयोग
फैजाबाद। जिलाधिकारी डा० अनिल कुमार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मे प्लास्टिक के थैले, कैरी बैग तथा प्लास्टिक से बने सारे उत्पाद को रोकने सम्बन्धी दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हुये कहा कि 15 जुलाई से 50 माइक्रोन मीटर से कम मोटाई के बने कोई भी पाॅलीथीन लेन-देन में प्रयोग नही होगें। 15 अगस्त से थर्माकोल तथा प्लास्टिक से बने सारे उत्पाद प्रयोग नही होगें। जिलाधिकारी ने कहा कि पाॅलीथीन के प्रयोग को रोकने के लिये एक टीम गठित की जायेगी, जो इस तरह के उत्पाद को रोकने हेतु निरीक्षण करते हुये कार्यवाही करेगी, अब थर्माकोल के स्थान पर गन्ने की खोई से बने हुये ‘‘प्लेट, गिलास तथा दोने‘‘ का प्रयोग किया जायेगा, अन्य बने हुये थर्माकोल के वस्तुओं का प्रयोग नही किया जायेगा। उन्होनें बताया कि इसके प्रयोग में चार तरह के लोग जुड़े हुये है जैसे- थोक व्यापारी, छोटे व्यापारी, फुटकर विक्रेता एवं उपभोक्ता। जिसपे पूरी नजर रखते हुये सबसे पहले पाॅलीथीन पर रोक लगाये जाने हेतु थोक व्यापारी पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है क्यांेकि यहीं से पाॅलीथीन अथवा प्लास्टिक बाजार मंे प्रचलन मे आता हैं। दूसरे स्तर पर छोटे व्यापारी और फुटकर विक्रेता पर कार्यवाही के साथ-साथ जुर्माना लगाये जाने की आवश्यकता है तभी पाॅलीथीन के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लग पायेगा।