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रेप पीड़िता की हलफ बयानी से बढ़ी आरोपी जिया हैदर की मुसीबत

♦हीरोइन रेप काण्ड में आया नया मोड़

फैजाबाद। शाने अवध होटल के बहुचर्चित फिल्म की हीरोइन से हुए रेप की घटना में पीड़िता की हलफ बयानी से नया मोड़ आ गया है। पीड़िता ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को लिखित बयान हल्फी देते हुए कहा है कि  सिया वक्फ बोर्ड
उत्तर प्रदेश के सदस्य व बूहू बेगम वक्फ मकबरा के मुतवल्ली जिया खान उर्फ अशफाक हुसैन ने उसके साथ बलात्कार किया था परन्तु पुलिस ने दबाव डालकर मनमानी एफआईआर तो दर्ज ही कराया साथ ही जाब्ता फौजदारी की दफा 146 के तहत रटा रटाया बयान देने के लिए मजबूर भी किया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को पीड़िता ने जो हलफनामा दिया है उसमें कहा गया है कि वह लखनऊ की रहने वाली है और जिया खान उर्फ अशफाक हुसैन ने उसे चल रही फिल्म की शूटिंग ‘जिला फैजाबाद’ में रोल दिलाने का झांसा देकर 29 अक्टूबर को सांय 3.30 बजे फैजाबाद बुलाया और शाने अवध होटल के कमरा नम्बर 409 में उसे रखा। जिया ने उससे मिलकर कहा कि आप लेट हो गयी हैं उसने उसे शराब पिलाई और मना करने पर जिया ने बताया आपको नशे की हालत वाला रोल करना है। इसके बाद जिया अश्लील हरकत करने लगा और किस करने लगा। नशा होने की दशा में वह जिया खान का विरोध नहीं कर पायी जिया ने उसका कपड़ा उतारकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। इसी बींच अजीत प्रताप सिंह कमरे में आ गये और मैने उनसे आपबीती बतायी। अजीत ने जिया खान को पकड़ लिया थोड़ी देर बाद पुलिस आयी और जिया व अजीत को कोतवाली नगर लेकर चली गयी। उसे महिला पुलिस महिला थाना ले गयी और दबाव मे एफआईआर अपने हिसाब से दर्ज कराया।
पुलिस ने उससे जबरन यह लिखवाया कि मेडिकल नहीं करवाना है और यह भी कहा गया कि दफा 146 के बयान में तुम वही कहोगी जो एफआईआर में दर्ज है। उसे धमकी दी गयी कि अगर तुमने पुलिस का कहा नहीं माना तो तुम्हारे पति को ऐसे मुकदमें में फंसा देगे कि वह जीवनभर जेल में रेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पीड़िता ने बैधानिक कार्यवाही की मांग अदालत से की है।

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पीड़िता के अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने बताया कि प्रकरण की पहली पेशी 5 नवम्बर को थी इसी मौके पर मामले की विवेचना कर रहे पुलिस उप निरीक्षक ने दरर्खास्त लगाया कि एफआईआर में कायम आईपीसी की धारा 376/511 को हटाकर उसके स्थान पर धारा 354 कर दिया जाय। इस दरखास्त पर सीजेएम कोर्ट ने कहा कि चूंकि पीड़िता का हलफनामा दाखिल हुआ है जिसमें उसने कहा है कि उसके साथ रेप हुआ है और पुलिस के दबाव में उसने 164 का बयान देना पड़ा। ऐसी दशा में पहले पूर्व कायम मुकदमा की पूरी विवेचना 13 नवम्बर को पेशी में दाखिल करो
उसके बाद कोई निर्णय लिया जायेगा। 13 नवम्बर की पेशी में प्रकरण की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक गैर हाजिर रहे जिससे अदालत में अगली पेशी की तारीख 17 नवम्बर मुकर्रर कर दी है। सौरभ मिश्रा ने बताया कि आरोपी जिया
हैदर के अधिवक्ता ने जिला जज की अदलात में बेल की दरखास्त डाला है जिसकी सुनवाई 14 नवम्बर को होगी। पीड़िता की ओर से वह उसका प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दाखिल करेंगे।  बताते चलें कि आरोपी जिया हैदर पखवारा भर से फैजाबाद कारागार में निरूद्ध है और उसकी मुसीबतें घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं।

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