-हाइब्रिड ज्वार 3180 व मालदाण्डी ज्वार 3225 रूपये प्रति कुंतल की दर से की जा रही क्रय
अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/जिला खरीद अधिकारी महेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार (नवीन) में धान/ज्वार खरीद 2023-24 की कार्यशाला सम्पन्न हुई। कार्यशाला में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि जनपद अयोध्या में ज्वार खरीद प्रथम बार किया जा रहा है। ज्वार खरीद हेतु जनपद में तीन क्रय केन्द्र (पटरंगा, अमानीगंज व मसौधा में) स्थापित किये गये है, ये क्रय केन्द्र खाद्य विभाग द्वारा स्थापित किये गये है। उक्त क्रय केन्द्रों पर 01 अक्टूबर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (रविवार व राजपत्रित अवकाश को बंदी) की जायेगी। हाइब्रिड ज्वार 3180 रूपये प्रति कु0 की दर से तथा मालदाण्डी ज्वार 3225 रूपये प्रति कु0 की दर से क्रय की जा रही है। जनपद में ज्वार क्रय हेतु 500 मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त है।
कार्यशाला में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने बताया कि जनपद में दिनांक 01 नवम्बर 2023 से धान क्रय प्रारम्भ होगा जो 29 फरवरी 2024 तक चलेगा। धान क्रय हेतु कामन धान 2183 रूपये प्रति कु0 तथा ग्रेड ए धान 2203 रूपये प्रति कु0 की दर निर्धारित है। धान क्रय हेतु जनपद में कुल 52 क्रय केन्द्र (खाद्य विपणन के 19, पीसीएफ के 18, पीसीयू व यूपीएसएस के 07-07 तथा एफसीआई का 01 क्रय केन्द्र) स्थापित किया गया है। जनपद में वर्ष 2023-24 हेतु 9500 मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित है। कृषक भाईयों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के अन्दर पीएफएमएस द्वारा की जायेगी। कृषक को अपनी उपज के विक्रय हेतु खाद्य विभाग के पोर्टल पिर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। डिजिटल क्राप सर्वे के आधार पर सम्बंधित उपजिलाधिकारी द्वारा 100 कु0 से अधिक होने पर सत्यापन किया जायेगा।
कृषक भाई अपने नजदीकी किसी भी क्रय केन्द्र पर धान विक्रय कर सकते है। बटाईदार को विक्रय की सुविधा नही है। 60 कुन्टल तक धान विक्रय वाले कृषक को वरीयता दी जायेगी। पंजीकृत ट्रस्ट की खरीद होगी। किसान के स्वयं न आने की स्थिति में नामिनी की व्यवस्था की गई है। अन्य जनपद के कृषक अपने पड़ोसी जनपद के क्रय केन्द्र पर भी धान विक्रय कर सकते है। बैठक में सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने तहसील में स्थापित केन्द्रों पर नोडल तैनाती सुनिश्चित करने तथा अपने क्षेत्र के एएमओ/एमआई के साथ राइस मिलों का सत्यापन करने का कार्य समय से पूर्ण कर लेने हेतु निर्देशित किया गया।
डीएफएमओ ने बताया कि कृषक भाईयों को उतराई, छनाई एवं सफाई के मद में अधिकतम 20 रूपये/कु0 की पल्लेदारी देना होगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/जिला खरीद अधिकारी ने समस्त क्रय एजेंसियों को अपने-अपने क्रय केन्द्रों पर समस्त तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कृषक को क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय में बेहतर से बेहतर सुविधायें सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु क्रय एजेंसियों को निरन्तर अपने क्रय केन्द्रों का भ्रमण करते रहने व केन्द्र पर तैनात नोडल अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उपजिलाधिकारी व अन्य नामित जनपदीय अधिकारी से निरन्तर समन्वय स्थापित कर क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की समस्या आने पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में सभी उपजिलाधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, ए0आर0सी0एस0, समस्त क्रय एजेंसियों के प्रतिनिधि, जिला प्रबन्धक कृषि विभाग व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी व धान क्रय व ज्वार क्रय केन्द्रों के प्रभारी उपस्थित रहे।