-2 निलम्बित, 18 नमूने जॉच हेतु ग्रहित
अयोध्या। अपर मुख्य सचिव, कृषि उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा जनपद मे कृषको को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्धता एवं पॉस मशीन से उर्वरको की बिक्री एव पॉस मशीन के अनुसार उपलब्ध उर्वरक स्टाक की जॉच हेतु उर्वरक निरीक्षक/अधिकारियो की तहसीलवार ड्यिटी लगाई गयी, जिसके क्रम में डा0 अशोक कुमार उप कृषि निदेशक को तहसील बीकापुर, डा0 सौरभ वर्मा प्र0 उप निदेशक,कृषि रक्षा, अयोध्या मण्डल को तहसील सोहावल, डा0 सुभाष चन्द्र वर्मा भूमि संरक्षण अधिकारी को तहसील मिल्कीपुर, बी0के0 सिंह जिला कृषि अधिकारी अयोध्या को तहसील सदर तथा वकील वर्मा सहायक निबन्धक सहकारिता अयोध्या को तहसील रूदौली आवंटित किया गया। उक्त क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे आवंटित तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों की जॉच करते समय निरीक्षित दुकानो पर पॉस मशीन से उर्वरक की बिक्री से सम्बन्धित कैशमेमो, दुकान का बोर्ड, रेट-बोर्ड, स्टाक की स्थिति, कृषकों से रेण्डम आधार पर किस दर पर उर्वरक की बिक्री दुकानदार द्वारा की गई है, का सत्यापन आदि की विस्तृत जॉच करते हुए संदिग्ध उर्वरको को नमूना ग्रहित कर तद्नुसार आख्या प्रेषित करें जिसके क्रम में जिला कृषि अधिकारी, अयोध्या बी0के0 सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में छापे के दौरान उर्वरक के 52 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया एवं 18 संदिग्ध नमूने ग्रहित किये गये, जिसका परीक्षण विभिन्न प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा। परीक्षण परिणाम अमानक प्राप्त होने पर लाईसेन्स निरस्त करने के साथ ही विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। जब कि दो प्रतिष्ठान मे0 रायल खाद भण्डार, जगनपुर, मसौधा तथा मे0 शिव कृपा ट्रेडर्स मुबारकगंज सोहावल जॉच के समय बिना सूचना के बन्द मिलने के कारण उनके लाइसेंस को निलम्बित किया गया।