सीजेएम अदालत ने पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजने का दिया निर्देश
अयोध्या। थाना इनायतनगर क्षेत्र के ग्राम पलिया प्रताप शाह में दिनहाड़े हुए दोहरे हत्याकाण्ड का खुलासा पुलिस ने करते हुए जहां एक पक्ष के चार लोगों को अभियुक्त बनाकर जेल भेजवा दिया वहीं दूसरे पक्ष को क्लीन चिट दे दी। अभियुक्त बनाये गये चार लोगों में से एक मृतक रामपदारथ यादव का पुत्र अंकित यादव जो नाबालिग था पुलिस ने अपनी विवेचना में नजरंदाज कर दिया। इस मामले को लेकर किशोर की मां ने सीजेएम अदालत में न्याय के लिए याचिक दायर किया जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. सुनील कुमार सिंह ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा अंकित यादव को विभिन्न धाराओं में चालान कर जेल भेजने की कार्यवाही को गलत ठहराते हुए नाबालिक होने के कारण अंकित यादव को अग्रिम रिमांड के लिए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक को दिया।
न्यायालय ने कहा है कि अंकित यादव की ओर से उसकी मां रामादेवी द्वारा आवेदन किया गया कि मुकदमा संख्या 302/2020 आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 302, 120बी, 34 व आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/27 थाना इनायतनगर से सम्बन्धित कथित घटना के समय अभियुक्त अंकित यादव नाबालिग था उसकी जन्मतिथि 10 जनवरी 2005 है। ऐसी दशा में उसे किशोर अपचारी घोषित किया जाय। न्यायाधीश ने कहा है कि 18 मई 2020 की घटना बतायी गयी है आवेदक की ओर से अभियुक्त की जन्मतिथि उसके आधार कार्ड व विद्यालय परिचय पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है प्रपत्रों में उसकी जन्मतिथि 10 जनवरी 2005 अंकित है। अभियुक्त की आयु अभिलेखों के अनुसार कथित घटना के समय 18 वर्ष से कम प्रतीत होती है ऐसी दशा में न्याय हित में अभियुक्त अंकित यादव की पत्रावली किशोर अपचारी के बाबत जांच के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेजी जाय। यदि जांचोपरान्त अभियुक्त किशोर अपचारी नहीं पाया जाता तो विधि अनुसार सम्पूर्ण पत्रावली इस न्यायालय को वापस की जाय।