-पुलिस चौकी बारुन बाजार के मेहदौना मजरे बूढ़नपुर गांव की घटना
मिल्कीपुर। इनायतनगर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बारुन बाजार अन्तर्गत मेहदौना मजरे बूढ़नपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से पुरुषोत्तम मांझी (12) पुत्र दासों मांझी की मौत हो गई जबकि श्रीराम (40) पुत्र बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार हर्ष फायरिंग के दौरान गोली श्रीराम को लगते हुए पुरुषोत्तम मांझी के सिर में जा लगी जिस कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मृतक पुरुषोत्तम मांझी बिहार के जिला शेखपुर के एरिवरी थाना क्षेत्र के महुवत गांव का रहने वाला था। गोली लगने से घायल दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक के पिता दासो मांझी की तहरीर पर स्थानीय थाने में आरोपी कपिल सिंह पुत्र कौशल किशोर सिंह तथा रमन सिंह पुत्र रामनरेश सिंह निवासी बरई खुर्द थाना रौनाही के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 105 धारा 103(1),109(1) बीएनएस, तथा 27,30 आयुध अधिनियम 1959 पंजीकृत किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़नपुर निवासी गयाबक्श सिंह की बेटी की शादी बृहस्पतिवार को थी जहां कुमारगंज थाना क्षेत्र के बवां गांव से बारात आई हुई थी। रात 10 बजे से पहले हंसी-खुशी का माहौल था शादी की सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। बारात पहुंचने के बाद बारातियों ने जलपान किया और इसके बाद तिलक चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ।इसी दौरान रात 10 बजे हर्ष फायरिंग की घटना घट गई जिसमें वहां मौजूद पुरुषोत्तम मांझी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।घटना के थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और दूसरे घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया।
मृतक के बाबा अरविंद मांझी ने बताया कि वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था उसके मां की तबीयत अकसर खराब रहती है।मृतक पूरे परिवार सहित मेहदौना स्थित एक भट्टे पर मजदूरी कर आजीविका चला रहा था। बेहद गरीब परिवार होने के कारण अब परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है उन्होंने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है।
मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक इनायतनगर देवेंद्र पांडे ने बताया ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है,आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।उन्होंने हर्ष फायरिंग के दौरान प्रयुक्त असलहे के संबंध में कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा की घटना में प्रयुक्त असलहा वैध था या अवैध।