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हत्या के मामले में प्रेमी-प्रेमिका को आजीवन कठोर कारावास

-प्रेम संबंधों में बाधा बने पिता की गला घोटकर की थी हत्या

अयोध्या। प्रेम संबंधों में बाधा बने पिता की रस्सी से गला घोट कर हत्या करने के मामले में बेटी और उसके प्रेमी को दोषी पातें हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक पर 10000 जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज अशोक कुमार द्विवेदी की अदालत से हुआ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय ओझा और रोहित पांडेय ने बताया कि घटना 20 मार्च 2021 की रात की है। पटरंगा थाना क्षेत्र के चक्का मजरे सरैठा की रहने वाली रंजू उर्फ मंजू का गांव के ही रवि लोधी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी रंजू के पिता दरबारी लाल को हो गई ।

यह जानकारी होने पर रंजू ने अपने पिता की हत्या की योजना बना डाली। घटना वाली रात फोन करके अपने प्रेमी रवि लोधी को बुलाया और दोनों ने मिलकर बकरी बांधने वाली रस्सी से गला घोट कर उनकी हत्या कर दी। सुबह मृतक की पत्नी अपने पति को जगाने गई तो वह नहीं जागे।

हत्या की जानकारी होने पर इसकी रिपोर्ट मृतक के छोटे भाई मंसाराम ने रंजू और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या की धारा में लिखाई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत कियाश सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा दी।

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