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एलईडी लाइट घोटालेबाजों को सीजेएम ने किया तलब

  • तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, प्रकाश अधीक्षक व ठेकेदार 18 अक्टूबर को कोर्ट में होंगे हाजिर

  • सपा नेत्री मुस्कान सावलानी ने उजागर किया था नगर पालिका के घोटाले का मामला

फैजाबाद। नगर पालिका फैजाबाद के एलईडी लाइट घोटालाबाजों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए तलब किया है। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, प्रकाश अधीक्षक रामानुज यादव, ठेकेदार मनोज कुमार श्रीवास्तव 18 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखेंगे। यह जानकारी सपा नेत्री व पूर्व सभासद मुस्कान सावलानी ने शाने अवध सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में एलईडी स्ट्रीट लाइन 90 वाट, नग 500 की खरीददारी में सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया। उस समय पालिकाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, प्रकाश अधीक्षक रामानुज यादव व ठेकेदार मनोज श्रीवास्तव ने सरकारी धन में हेरफेर कर बंदबांट किया था। इस सम्बन्ध में सीजेएम न्यायालय ने मुस्कान सावलानी ने परिवाद दायर किया। परिवाद में कहा गया था कि एलईडी लाइट बजाज कम्पनी के इलेक्ट्रिक एण्ड कटिंग सेंटर मकबरा से बाजार भाव से अधिक मूल्य पर 13390 रूपये प्रति लाइट की खरीद की गयी। मुस्कान सावलानी ने केबल हाउस लखनऊ से जब कोटेशन लिया तो उसमें बजाज कम्पनी की 90 वाट की स्ट्रीट लाइट मात्र 7200 मय 14 प्रतिशत बैट सहित कुल कीमत 8244 दर्शायी गयी। इस तरह पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों ठेकेदारों ने अधिक मूल्य दर्शाकर धन में हेरफेर की। नगर पालिका ने 500 स्ट्रीट लाइटों को 25 लाख 73 हजार रूपये खरीदा था। इस सम्बन्ध में तमाम आन्दोलन का जब कोई नतीजा नहीं निकला तो न्याय के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। पत्रकार वार्ता में अधिवक्ता रामकिशुन यादव, हरीश कुमार सावलानी, शिव कुमार मिश्र, रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद सिंह, दिनेश कुमार पाण्डेय भी मौजूद रहे।

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