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विवादित टिप्पणी पर वसीम रिजवी पर दर्ज हुआ मुकदमा

कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा

कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी

अयोध्या। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले में सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। यह मुकदमा नगर कोतवाली में दर्ज कराया गया है। प्रकरण में शिकायत युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने पुलिस को दी थी।राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित मध्यस्थता कमेटी की दूसरी बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों एमपी ढींगरा और गौरव ढींगरा के साथ शिरकत करने आए सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी ने बुधवार को प्रेस कान्फ्रेंस की थी। अपनी फिल्म राम जन्मभूमि  के रिलीज को लेकर आयोजित इस प्रेस कांफ्रेस में उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। जिसको लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने बुधवार को ही कोतवाली पुलिस को शिकायत दी थी.

आरोप-महिला सम्मान पर की गई ओछी टिप्पणी

पुलिस को दी गई शिकायत में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शुक्ला का आरोप है बुधवार को दोपहर बाद सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रेस वार्ता में प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी बहुत खूबसूरत हैं।इन्हें राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी।यदि वह पहले आई होती तो मैं उन्हें अपनी पिक्चर में जफर खान की बहू का रोल देता। विदित हो कि पिक्चर में जफर खान की बहू का हलाला चित्रित किया गया है। यह बातें उन्होंने केवल महिला समाज एवं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव को सामाजिक तौर पर बेइज्जत करने के लिए कहीं।यह बातें मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पर प्रसारित हो कर उनको तथा शहर के अन्य नागरिकों को मिली। जिसको लेकर व्यक्तिगत रूप से उनको तथा पार्टी कार्यकर्ताओं और विशेष तौर पर इस तरह के बयान को लेकर समाज के समस्त महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस बयान से निश्चित रूप से देश की सभी महिलाओं का अनादर हुआ है। वर्तमान समय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पर टिप्पणी आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है। निवेदन किया गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वसीम रिजवी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की सक्षम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाए।गुरुवार को नगर कोतवाल विनोद बाबू मिश्र ने बताया कि शरद शुक्ला की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। भारतीय दंड विधान की धारा 354 (क) और 509 के तहत दर्ज इस मुकदमे में सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है.

नहीं लगाई आईटी एक्ट की धारा-

प्रकरण में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुकला की ओर से दी गई शिकायत में साफ-साफ कहा गया है कि वसीम रिजवी की ओर से प्रेस वार्ता में कही गई बात व्हाट्सएप के माध्यम से उनको तथा अन्य को संज्ञान में आई। इसका मतलब यह है कि दुर्भावना को प्रचारित प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया, जो सरकार के आईटी एक्ट के तहत कानूनन अपराध है। ऐसे में पुलिस को उक्त मुकदमे में आईटी एक्ट की धारा भी लगानी चाहिए थी। वरिष्ठ क्रिमिनल अधिवक्ता राम शंकर तिवारी का कहना है कि जब तहरीर में सोशल मीडिया का उल्लेख है तो आईटी एक्ट की धारा लगनी ही चाहिए।

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