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ग्राम प्रधान का नामांकन पत्र वैध‚ याचिका खारिज

आलापुर अम्बेडकरनगर। जहांगीरगंज विकासखंड की जहांगीरगंज ग्राम पंचायत की निर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती रफीकन के विरुद्ध उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय आलापुर में दाखिल याचिका को उप जिला मजिस्ट्रेट राजमुनि यादव ने निरस्त कर दिया है। उपजिला मजिस्ट्रेट राजमुनि यादव ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि उनका यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका के अधीन होगा। पक्ष माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराये उसी के साथ उन्होंने वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर किए जाने का भी आदेश किया है। बता दें कि जहांगीरगंज की निर्वाचित ग्राम प्रधान रफीकन पत्नी हारुन के निर्वाचन के विरुद्ध जहांगीरगंज गांव निवासी नीतू पत्नी दिलीप कुमार ने उनके निर्वाचन की वैधता को चुनौती देते हुए उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय आलापुर में 2 वर्ष पूर्व 3 फरवरी 2016 को चुनाव याचिका योजित किया था। नीतू पत्नी दिलीप कुमार ने निर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती रफीकन पर अपना नाम परिवर्तित करने व तथ्य छुपाने का भी आरोप लगाया था। इसके अलावा खाद्यान्न गबन का भी आरोप लगाया था। जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। हालांकि मामले के निस्तारण में हो रहे विलंब के बाद प्रधान रफीकन द्वारा उच्च न्यायालय में वाद नियोजित किया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले का छह माह के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया था। जिस के क्रम में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरांत उप जिला मजिस्ट्रेट राजमुनि यादव ने रफीकन नामांकन पत्र को वैध मानते हुए उसे निरस्त कर दिया। जिससे ग्राम प्रधान रफीकन ने राहत की सांस ली है।

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