पूर्व एमएलसी तिलकराम वर्मा की 6 माह के कारावास की सजा जुर्माने में बदली

by Next Khabar Team
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-कोर्ट ने सुनाई एक लाख जुर्माने की सजा

अयोध्या। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार मिश्रा को जान से मार डालने की धमकी देने के मामले में सपा के पूर्व एमएलसी तिलक राम वर्मा की 6 महीने की कारावास की सजा को परिवर्तित कर दिया है अब तिलक राम को 100000 रूपया जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है

जुर्माने की रकम में से 80000 पूर्व नगर मजिस्ट्रेट को देने का आदेश हुआ उन्होंने जुर्माना जमा भी कर दिया फैसला अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अशोक कुमार दुबे की अदालत से सजा के खिलाफ दया अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए गुरुवार को हुआ । एमपी एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार शुक्ला की अदालत से बीते 15 फरवरी को 6 महीने की सजा और 2000 रूपये अर्थ दंड के दंड से पूर्व एमएलसी तिलकराम वर्मा को दंडित किया गया था

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार ओझा व रोहित पांडेय ने बताया कि घटना 21 जून 2013 की है। तत्कालीन सपा सांसद प्रत्याशी तिलक राम वर्मा ने पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार मिश्रा के सीयूजी नंबर पर फोन कर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए सर्किट हाउस में कमरा बुक करने के लिए कहा ।लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लगातार रहने के लिए सर्किट हाउस का आवंटन नहीं किया गया । सिटी मजिस्ट्रेट ने अनुरोध किया कि सपा प्रत्याशी की मांग पर लगातार सुईट का आवंटन किया गया है ।इस समय वह 15 जून 2013 से सिंचाई डाक बंगले में रह रहे हैं ।

23 जून 2013 तक उसमें आवंटन है एवं 23 जून 2013 से 26 जून 2013 तक एनेक्सी कक्ष संख्या तीन आवंटित कर दिया गया है। इस पर तिलकराम वर्मा आग बबूला हो गए और कहे कि तुम्हारा दिमाग खराब है ।मैं सर्किट हाउस की बात फोन पर करता हूं और तुम मुझे समझाते हो। अगर तुमने सर्किट हाउस मुझे आवंटित नहीं किया तो कार्यकर्ताओं के सामने तुम्हें जलील करेंगे। तुम्हारी औकात मेरी गाड़ियों के टायर के बराबर नहीं है ।

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स्थानांतरण करवा कर तुम्हें मैं पिटवा कर यहां से भगाऊंगा। सिटी मजिस्ट्रेट को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। इस घटना से सिटी मजिस्ट्रेट का परिवार काफी सदमे में था। यह मामला उस समय काफी चर्चित हुआ और मीडिया में उछलने के बाद सपा से सांसद प्रत्याशी तिलकराम वर्मा का टिकट काट दिया गया था इसमें एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व एमएलसी को सजा हुई थी। सजा के फैसले को उन्होंने जिला जज की अदालत में अपील के माध्यम से चुनौती दी। अपील सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट स्थानांतरित की गई थी।

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