अयोध्या। व्यय प्रेक्षक विश्वास सोप्नाराव मुंडे ने निर्वाचन व्यय सम्बंधी विधिक उपबंधों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों को स्पष्ट किये जाने हेतु सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के सभी अभ्यर्थियों/एजेंट के साथ एक आवश्यक बैठक की। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी अभ्यर्थियों को अपने नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख (जिसमें दोनों की तिथियां सम्मिलित हैं) के मध्य किये गये सभी व्ययों का (आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अर्थात अधिकतम 95 लाख रुपये) पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है।
व्यय प्रेक्षक ने कहा कि इस हेतु आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर एक रजिस्टर आप सभी को उपलब्ध कराया गया है, इसमें अपने दिन प्रतिदिन के व्यय का अंकन निर्धारित रीति से किया जाय तथा इसका निरीक्षण भी समय-समय पर किया जायेगा।उन्होंने व्यय रजिस्टर के अंकन की सावधानियों के बारे में भी विस्तार से बताया।
इस दौरान मुख्य कोषाधिकारी/प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण श्रीमती ममता सिंह ने बताया कि व्यय प्रेक्षक की सहमति से अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय रजिस्टर के प्रथम निरीक्षण हेतु 09 मई 2024 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, द्वितीय निरीक्षण हेतु 13 मई 2024 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक तथा तृतीय निरीक्षण हेतु 17 मई 2024 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला पंचायत भवन, सिविल लाइन अयोध्या के प्रथम तल पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में निश्चित की गयी है, जिसमें स्वयं अथवा अपने निर्वाचन व्यय एजेंट के माध्यम से निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस अवसर पर सभी अभ्यर्थियों/एजेंट उपस्थित रहे।