सभी निजी चिकित्सालय कोविड-19 से बचाव एवं इलाज से संबंधित जारी सभी निर्देशों का करें अनुपालन
अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जगत हॉस्पिटल का निरीक्षण किया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहां की एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट को हॉस्पिटल में प्रवेश किया जाए, हॉस्पिटल के सभी स्टॉफ व अन्य व्यक्तियों का अस्पताल में प्रवेश से पूर्व ही प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग व हाथों को सैनिटाइज करके ही प्रवेश दें। सभी को मास्क अवश्य उपलब्ध कराएं। अस्पताल को दिन भर में कम से कम 2 बार डिसइनफेक्ट अवश्य कराएं। अस्पताल के अंदर सोशल डिस्टेंस पर विशेष ध्यान दें। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्पिटल की ओपीडी रूम व प्लास्टर रूम, तीमारदारों व मरीजों के वेटिंग हाल आदि का निरीक्षण किया तथा हॉस्पिटल में डिसइन्फेक्शन व कोविड-19 से बचाव हेतु की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली उन्होंने हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ0 एस.एम. द्विवेदी से कहा कि पूरी सजकता बरतें और सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 घनश्याम सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ0 अजय मोहन आदि उपस्थित थे।
मण्डी में फल व सब्जी वाहनों के लिए निर्धारित किया गया समय
अयोध्या। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गोरे लाल शुक्ला व क्षेत्राधिकारी नगर अरविन्द चौरसिया ने बताया कि लाकडाउन पार्ट 3 के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु एवं नवीन मण्डी स्थल नाका रायबरेली रोड बाइपास अयोध्या में फल-सब्जी मण्डी के थोक व्यापार को भीड भाड़ से मुक्त रखने एव सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन कराये जाने हेतु मण्डी स्थल में व्यापारिक गतिविधियो को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु बैठक में तय किया किया गया कि रात्रि 07ः30 बजे से रात्रि 09ः30 बजे तक मात्र तरबूज, खरबूज एवं समस्त फलो के वाहन मण्डी स्थल में प्रवेश कर सकेगे। रात्रि 09ः30 बजे के पश्चात् तरबूज एवं खरबूज के वाहनो को प्रदेश नहीं दिया जायेगा। रात्रि 09ः30 से 12ः30 बजे तक समस्त सब्जियों के वाहन (तरबूज, खरबूज एवं फल को छोडकर) एवं मोटर साइकिल अथवा साइकिल पर किसानो द्वारा अपने कृषि उत्पाद हरी सब्जियों को मण्डी स्थल के अन्दर लाया जा सकेगा। रात्रि 12ः30 बजे से प्रातः 04ः30 बजे तक अधिकृत चार पहिया ठेले डोर टू डोर सप्लाई हेतु अन्य वाहन जिने जिला प्रशासन ने अधिकृत किया है ही मण्डी स्थल में प्रवेश कर सकेगें। प्रातः 05ः30 बजे तक मण्डी स्थल में डोर टू डोर सप्लाई हेतु समस्त ठेलो एवं वाहनो की निकासी अनिवार्य रूप से की जायेगी। अधिकारी द्वय ने बताया कि अन्य प्रान्तो से आने वाले फल-सब्जी के वाहनो के साथ निर्धारित समय सारिणी के बावजूद सहानुभूति बरती जायेगी। बैठक निर्धारित समय सारणी के अनुसार मण्डी स्थल में प्रातः 05ः30 बजे तक समस्त व्यावसायिक गतिविधियों पूर्णतया बन्द हो जायेगी एवं किसी प्रकार के वाहन को मण्डी स्थल में प्रदेश नहीं दिया जायेगा। कृषि उत्पादन एवं मण्डी सचिव कुलभूषण वर्मा ने बताया कि मण्डी स्थल के अन्दर बिना मास्क लगाये किसी भी वाहन चालक मय वाहन, किसान, व्यापारी पल्लेदार एवं ठेला चालक को प्रदेश नहीं दिया जायेगा। मण्डी स्थल में कार्यरत लाइसेंसी व्यापारियो द्वारा अपने दुकान/प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेन्सिग के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समय में एकत्रित नही होने देंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन करायंगे अन्यथा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।