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संचारी रोग : पहली जुलाई से घर -घर दस्तक देगी स्वास्थ्य टीम

-डीएम ने समन्वय समिति के साथ की समीक्षा बैठक

अयोध्या । 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग तथा दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई पर ध्यान देना तथा संचारी रोगों के प्रसार को प्रत्येक दशा में रोकना है।

मंगलवार को अभियान की बाबत अंतर्विभागीय समन्वय समिति की जिला अधिकारी अनुज झा ने बैठक की। कहा कि इसका चिकित्सा, शिक्षा, ग्राम विकास, पंचायत, पशुपालन, नगर विकास, सूचना विभाग आदि विभागों से बेहतर समन्वय कर सफल किया जाए। चिकित्सा विभाग के अधिकारी इसके नोडल अधिकारी है। अभियान की सफलता के लिए लिखित रूप से सम्बंधित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग विशेष भूमिका होती है तथा इनके कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में ही है।

विशेष ताल मेल से इस अभियान को सफल बनाया जाएगा।बरसात के महीनों में संचारी रोगों को फैलाव बढ़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी है इसमें कही से भी कोई शिकायत न मिले। यदि शिकायत मिकी तो सम्बंधित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी/समन्वयक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएमओ डॉ घनश्याम सिंह, सीडीओ अनिता यादव, अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, ब्लाक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तीन पड़ेंगे वोट, शाम तक परिणाम

अयोध्या। जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव के लिए जनपद में 03 जुलाई को वोटिंग होगी। उसी शाम परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा औऱ सपा में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। इसी बीच जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 03 जुलाई 21 को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान कलेक्ट्रेट स्थित जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।

मतगणना उसी दिन अपरान्ह 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी। जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी ने समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवारों एवं नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को बताया कि निरक्षर, दृष्टिबाधा एवं अन्य अशक्तता के कारण सदस्य सहायक/साथी हेतु मांग पत्र मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पहले जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी अयोध्या को आवेदन पत्र देंगे। सहायक साथी की उम्र 21 वर्ष से कम नही चाहिए। सहायक साथी के रूप में माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से कोई एक होगा।

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