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लॉकडाउन में डाकिया के माध्यम से घर बैठे निकालें पैसे : अनुज कुमार झा

माइक्रो एटीएम से पैसे की निकासी के समय सोशल डिस्टेन्सिंग का रखें विशेष ध्यान

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपदवासियों से अपील की कि यदि आपका किसी बैंक में खाता है और आप लॉकडाउन के चलते वहाँ पैसे निकालने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे अपने इलाके के डाकिया के माध्यम से अपने बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि, भारतीय डाक विभाग के अधीन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ‘आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) सेवा’ के तहत इसका लाभ उठाया जा सकता है। बस आपका खाता आधार और मोबाईल नंबर से लिंक होना चाहिए। इसमें एक दिन में अधिकतम दस हजार रूपये निकाले जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 380 डाकघरों में माइक्रो एटीएम के माध्यम से पैसे की निकासी का कार्य किया जाता है जिसमें से आज 39 डाकघरों के डाकियों के माध्यम से घर-घर पैसे की निकासी के लिए विशेष अभियान चलाया गया जिसके तहत इन 39 ग्रामों के 247 लाभार्थियों ने रू0 6 लाख 72 हजार की निकासी की। इसके अतिरिक्त जनपद के 250 ग्राम पंचायतों के डाकघरों से डाकियोंध्माइक्रो एटीएम के माध्यम से भी पैसे की निकासी का कार्य किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं में सहायता राशि लाभार्थियों को उनके घर पर प्रदान की जा रही है, जिनमें प्रमुख रूप से निक्षय भारत योजना के अंतर्गत टी.बी के मरीज, प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था योजना, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी, पंजीकृत श्रमिक, प्रधानमन्त्री जन-धन योजना के महिला खाताधारक शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था लॉक डाउन के दौरान लोगों आर्थिक आवश्कताओं की पूर्ति तथा बैंकों में भीड़ को रोकने के दृष्टिगत की गई है, जिसमें ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सचिव को सम्बन्धित डाकघर से समन्वय कर सहयोग करने व अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु ग्रामवासियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी श्री झा ने माइक्रो एटीएम से गांव में पैसे के निकासी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने तथा इस दौरान लाभार्थियों को मास्क या तौलिया के द्वारा नाक व मुंह को ढके रहने तथा लाभार्थियों के हाथों को धोने के लिए साबुन व स्वच्छ पानी या सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी अपने बैंक खाते से 10000 तक माइक्रो एटीएम के जरिए निकाल सकते हैं। इसके लिए उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है जो कि उनके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, साथ ही माइक्रो एटीएम का प्रयोग करते समय लाभार्थी के पास वह मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो बैंक खाते से जुड़ा है, जिस पर ओ0टी0पी0 आती है।

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संस्थाएं 30 जून के बाद चुनाव कराना करें सुनिश्चित

अयोध्या। कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स 145 रीडगंज अयोध्या मण्डल, डिप्टी रजिस्ट्रार दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस जनित बीमारी कोविड-19 के बचाव हेतु सोशल-डिस्टेंसिंग बनाये रखना आवश्यक होने व सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अधीन पंजीकृत समितियों/संस्थाओं के प्रबन्ध समिति के चुनाव में उक्त सोशल-डिस्टेंसिंग बनाये रखना न सम्भव हो सकने के दृष्टिगत रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-01/मुख्यालय /लखनऊ/दिनांक-07.04.2020 के द्वारा संस्थाओं के चुनाव 30 जून 2020 के उपरान्त ही कराया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी को निर्देशित किया जाता है कि डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, अयोध्या एवं देवीपाटन मण्डल में पंजीकृत संस्थाओं में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के प्रावधानों/बायलाज में विहित समय-सीमा के अन्तर्गत प्रबन्ध समितियों का आगामी चुनाव 30 जून 2020 के उपरान्त ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

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