अयोध्या। सोमवार से ग्राम निगरानी समितियां व मोहल्ला निगरानी समितियां अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे। मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी पुलिस, सीडीपीओ, खण्ड विकास अधिकारी, मेडिकल आफिसर के साथ की जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बैठक किया उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अन्य प्रान्तों से प्रवासी कामगारो व श्रमिको को प्रदेश में लौटने पर हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ एक निर्धारित प्रारूप पर उनका नाम, गॉव में आने का दिनांक, गॉव में आने का साधन, पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नम्बर, सर्दी, खासी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ या अन्य कोई बीमारी, होम क्वारंटीन किया गया या आश्रय अस्थल भेजा गया और अन्त में 10वे कालम यदि विशेष बात हो तो दर्ज की जायेगी। उक्त अंकन के पश्चात थर्मल स्क्रीनिंग के समय किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर उन्हें फैसेल्टी क्वारंटाइन में रखा जायेगा और उनके सैम्पुल लेकर कोविड-19 की जॉच हेतु भेजा जायेगा। जॉच रिर्पोट पॉजटिव पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को कोविड-19 एल-1 अस्पताल में भर्ती कराया जायेगा तद्पश्चात शेष समस्त लोगो को क्वांटाइन सेन्टर भेजने अथवा होम क्वारंटाइन सेन्टर में रहने के निर्देश दिये जायेंगे। ग्राम स्तर एवं मोहल्ला स्तर पर क्वारंटाइन पर क्वारंटाइन किये गये लोगो के निगरानी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम निगरानी समिति जिसमें 10 सदस्य होंगे। जिसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष, आशा बहूॅ, आगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका, चौकीदार, युवक मंगलदल के सदस्य, प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय, सचिव ग्राम पंचायत, लेखपाल/राजस्व कर्मचारी व बीट आरक्षी सदस्य होंगे। इसी प्रकार नगरिये क्षेत्रो हेतु मोहल्ला निगरानी समिति गठित की जानी है जिसमें 09 सदस्य होंगे सभासद/पार्षद निगरानी समिति के अध्यक्ष, आशा बहूॅ, ऑगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका, बीट आरक्षी, नेहरू युवा केन्द्र अथवा सिविल डिफेन्स के स्वंय सेवक, प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय, नगर निकाय के कर्मचारी व लेखपाल सदस्य के रूप में दिये गये उत्तर दायित्व का निर्वाहन करेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त निगरानी समिति जनपद के समस्त ग्राम पंचायतो एवं समस्त नगर निकायो व नगर निगम में गठित व क्रियान्वित की जानी है जिनके द्वारा समस्त कवारंटाइन किये गये व्यक्तियो के स्वास्थ्य से सम्बन्धित गतिविधियो पर सतत निगरनी रखेंगे किसी प्रकार की आपात कालीन परिस्थिति में कन्ट्रोल रूम को सूचित करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक 10 ग्राम निगरानी समिति/मोहल्ला निगरानी समिति पर पर्यवेक्षणीय समिति का गठन किया जायेगा जिनके सदस्य सहायक विकास अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक होंगे। इस संबंध में समस्त उप जिलाधिकारियो, नगर पंचायतो एवं नगर पालिका परिषदो के अधिशाषी अधिकारी तथा नगर निगम के नगर आयुक्त को आज ही निगरानी समिति एवं पर्यवेक्षणीय समिति के गठन कर सूचना कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये है। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षणीय समिति का अनुश्रवण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।
प्रवासी श्रमिकों व बाहर से आए लोगों को 21 दिनों के लिए किया जायेगा होम क्वॉरेंटाइन
अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि ऐसे प्रवासी श्रमिकों या बाहर से आए हुए लोगों की सूची जिनको 21 दिवसों के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया जाना है, संबंधित लेखपाल को उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त निगरानी समितियां अपने ग्रामों व मोहल्लों में प्रतिदिन क्षेत्रीय भ्रमण करेंगी एवं होम क्वॉरेंटाईन किए गए व्यक्तियों की निगरानी करेंगी। ऐसे व्यक्तियों से अथवा उनके घर वालों से प्रतिदिन संपर्क स्थापित कर उनके स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी प्राप्त करेंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी होम क्वॉरेंटाईन किए गए व्यक्ति में कोरोना संबंधी लक्षण प्रतीत हो रहे हैं तो वह पर्यवेक्षणीय टीम से संपर्क कर उनका सैम्पलिंग एवं टेस्टिंग कराना सुनिश्चित करेगी। होम क्वारण्टीन किए गए व्यक्तियों द्वारा यदि होम क्वारण्टीन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वह निर्धारित प्रारूप (संलग्न-2) पर पर्यवेक्षणीय समिति व खंड विकास अधिकारी व तहसीलदार को सूचित करेंगे। आवश्यकता होने पर ऐसे व्यक्तियों को आश्रय स्थल व क्वारण्टीन कैंप में भेजा जाएगा। ऐसे होम क्वारण्टीन किए गए व्यक्ति जिनके घरों में पृथक से कक्ष न हो या परिवार में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एवं मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसे रोगों से ग्रसित व्यक्ति हैं, उनको आश्रय स्थल पर स्थानांतरित किया जाएगा होम क्वारण्टीन किए गए सभी व्यक्तियों के घर के बाहर उचित स्थान पर क्वारण्टीन फ्लायर/पंपलेट लगाया जाएगा जिससे उस घर के क्वारण्टीन के अंतर्गत होने का संकेत मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि होम क्वॉरेंटाइन के अतिरिक्त बाहर से आए हुए व्यक्तियों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई गांव/मोहल्ले में यदि किसी व्यक्ति की पैदल अथवा अपने साधन से आने की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित निगरानी समिति संलग्न प्रारूप संलग्न-3 पर सूचना पर्यवेक्षणीय समिति को प्रेषित करेगी।