30 नवम्बर के बाद से शुरू होगी कार्रवाई, आरटीओ दल अभियान चलाकर करेगा कार्रवाई
अयोध्या। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगाए जाने के संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश का पालन कराने के लिए आरटीओ कार्यालय ने कमर कस ली है। यह एक दिसंबर से लागू हो जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आर पी सिंह ने शनदेश संख्या 227/30.3.21 दिनांक 25.1. 21 तथा संख्या 1214/ 30.3 .20 दिनांक 4.5.21 एवं समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुक्रम में 31 मई 2021 द्वारा पूर्ण रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाए जाने के संबंध में समय सारणी निर्धारित की गई है।
बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे वाहनों के कार्य निर्धारित समय सीमा के पश्चात नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने वाहन स्वामियों को अवगत कराते हुए बताया है कि 31 मई 2021 द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाए जाने के संबंध में संशोधित समय अवधि के बारे में अवगत कराया गया। जैसा कि पहले भी शासनादेश द्वारा 25 जनवरी 2021 एवं 4 मई 2021 द्वारा समय सारणी निर्धारित की गई थी परंतु कोरोना महामारी के दृष्टिगत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाए जाने के संबंध में 31 मई 2021 द्वारा अंतिम रूप से समय अवधि निर्धारित की गई। इस समय सीमा के निर्धारण हो जाने के उपरांत संदर्भित वाहन संख्या के अनुरूप बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे वाहन संबंधी कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा।
नई समय अवधि जो दिनांक 31 मई 21 द्वारा निर्धारित की गई है उसके अनुरूप समस्त व्यवसायिक वाहनों की समय सीमा दिनांक 30 सिम्बर 21को समाप्त हो चुकी है। समस्त जनपदों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0व एक है उनकी समय अवधि 15 नवम्बर 2021 को समाप्त हो गई है। इसी प्रकार जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंतर में दो या तीन है उनकी समय अवधि 15 फरवरी 2022 तथा जिनके अंत में चार व पांच है उनकी समय अवधि 15 मई 2022 तथा जिनके अंत में छ तथा 7 है उनकी समय अवधि 15.अगस्त 2022 एवं जिनके अंत में आठ तथा नव है उनकी समय अवधि 15 नवम्बर 2022 निर्धारित की गई है। अतः ऐसे वाहन स्वामियों से जिनके वाहन के पंजीयन के अनुरूप समय अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा समाप्त होने वाली है अनुरोध है कि अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट तत्काल लगवा ले जिससे कार्यालय में उस वाहन के संबंध में होने वाली कठिनाई से बच सके तथा प्रवर्तन कार्रवाई से भी बच सकें।