तीन किमी की परिधि को घोषित किया गया बफर जोन
अयोध्या। तहसील सदर के ग्राम उनियारपुर, विकासखंड मया बाजार में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने पर उक्त गांव को एक किलोमीटर परिधि में सील कर दिया गया हैं तथा 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित करते हुए गांव के साथ 1 किलोमीटर की परिधि में विसंक्रमित तथा संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये हुए लोगो के सर्वे के कार्य की मॉनिटरिंग हेतु उप प्रभागीय वन अधिकारी अरुण कुमार सिंह को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात कर जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा द्वारा क्या-क्या कार्य टीम द्वारा कराया जाना है तैनात मजिस्ट्रेट को ब्रीफ कर दिया गया है। इसी प्रकार तहसील सदर के अंतर्गत ही ग्राम दलपतपुर मजरा गोंडियन में भी कोरोना वायरस से एक संक्रमित व्यक्ति के मिलने पर उस गांव को भी 1 किलोमीटर की परिधि को सील कर 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि संक्रमण का फैलाव न होने पाए इसके लिए शासन, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन व आदेशो के अनुसार सुरक्षा एवं बचाव के सभी उपाय तेजी से किये जा रहे है समस्त कार्यो को अपने उपस्थिति में कराने हेतु सहायक चकबंदी अधिकारी जितेंद्र कुमार मोबाइल नंबर को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात कर उन्हें समस्त कार्यो के सम्पादन हेतु अपने उपस्थित में कराने के निर्देश दिए है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दोनों गांव की 1 किलोमीटर की परिधि के लोगों को विशेष सतर्कता फिर हाल ध्यान रखना है। वे सभी घर पर ही रहे, गांव के किसी भी व्यक्ति से न तो संपर्क करें ,न ही किसी के घर आए-जाए। बहुत ही अति आवश्यक होने पर ही मास्क पहनकर एक ही व्यक्ति बाहर निकले ।सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें । गर्म भोजन करें वह गर्म पानी पिए। समय-समय पर हाथों को सैनेटाइज करें। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मिले कोरोनावायरस व्यक्तियों के गांव को पूर्ण रूप से विसंक्रमित किया जा रहा है। सर्वे टीम के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए व्यक्तियों व उन व्यक्तिओ जिनमे कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट मिलते है को चिन्हित कर उन्हें 14 दिन के लिए कोरोना फैसेलटी सेंटर में कोरेन्टीन करने के निर्देश दिए गए है किसी को भी घबराने व परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं बचाव के सभी उपाय किए जा रहे हैं ।जनपद के सभी नागरिकों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग वह मास्क पहनने के नियमों को हमेशा पालन करते रहे ।
बाहर से आने वालों की ग्राम व मोहल्ला निगरानी समितियां रख रहीं नजर
अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की निगरानी हेतु ग्राम/मोहल्ला निगरानी समितियों का गठन किया जा चुका है तथा जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को प्रतिदिन आख्या संकलित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कोरोना कन्ट्रोल रूम से संकलित की गयी तीन प्रकार की सूचियों पर फॉलोअप कार्य करने हेतु प्रशान्त नागर, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) तथा डा0 एम0 ए0 खान, जिला मलेरिया अधिकारी को नामित किया गया है जिनके द्वारा उचित लक्षण वाले व्यक्तियों का त्वरित ढंग से कोरोना टेस्ट कराने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने विकास खण्ड स्तर से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड प्रेरक एस0बी0एम0 (ग्रामीण) एवं बी0सी0पी0एम0 को आदेशित किया है कि वे प्रत्येक दिन एक साथ बैठक कर सभी ग्राम प्रधानों, स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाडी, कार्यकत्रियों आदि से फोन पर वार्ता कर कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों की सूची, बाहर से सीधे आने वाले यात्रियों की सूची तथा होम क्यारंटाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की सूची सूचियां एकत्रित करें एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस हेतु पृथक रजिस्टर बनाकर अलग-अलग पृष्ठों पर यह तीन सूचियां प्रतिदिन अद्यतन करें एवं उनकी फोटो खीच कर व्हाट्स ऐप आदि के माध्यमों से विकास खण्ड की टीम को उपलब्ध करायें। इसी के साथ विकास खण्ड स्तर पर प्रतिदिन एक्सेल सीट में इस सूची को फीड करते हुए अद्यतनीकृत किया जाय एवं जनपद स्तरीय टीम को प्रदान किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास खण्ड स्तरीय टीम द्वारा ग्राम निगरानी समिति से वार्तालाप में यह सुनिश्चित किया जायें कि उसके पास पर्याप्त संख्या में होम क्वारंटाईन से सम्बन्धित पर्चा उपलब्ध हो तथा प्रत्येक बाहर से आने वाले व्यक्ति के घर पर स्वास्थ्य कर्मी द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत होम क्वारण्टाइन हेतु श्रमिक के आने की तिथि एवं उससे 21 दिन बाद की तिथि अंकित करते हुए तथा अन्य विवरण भरते हुए चस्पा किया जाय। इसी के साथ ग्राम निगरानी समिति द्वारा सभी ग्रामवासियों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाय, विशेषकर बाहर से आने वाले व्यक्तियों के मोबाइल फोन (स्मार्ट फोन) पर यह ऐप डाउनलोड कराना अनिवार्य होगा।