-रौनाही क्षेत्र में वर्ष 2019 में कैंटीन खोलने की रंजिश के चलते हुई थी दो की हत्या
अयोध्या। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वंदना सिंह ने वर्ष 2019 में रौनाही क्षेत्र में बियर के सेल्स मैन प्रहलाद यादव उसके साथी रमेश यादव के खाने में जहर देकर नृशंस हत्या करने के बहुचर्चित मामले में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ पवन व शिवशंकर श्रीवास्तव को आजीवन कारावास से दंडित किया है साथ ही जहर देने की धारा 328 में प्रत्येक अभियुक्त को पांच साल की सजा भी दिया गया है।
वहीं प्रत्येक अभियुक्त पर 30 हजार रूपया जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की धनराशि में से 25 प्रतिशत मृतक प्रहलाद यादव की पत्नी पूनम को तथा दूसरे मृतक रमेश यादव के परिजन को भी 25 प्रतिशत दिया जायेगा। यह फैसला शुक्रवार को भरी अदालत में सुनाया गया है। फैसले के पश्यात दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर पुनः जेल भेजने का आदेश पारित किया है।
यह घटना रौनाही क्षेत्र सोहावल के सुचित्तागंज बाजार का वर्ष 2019 का है। वादी पक्ष से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय वर्मा व पूर्णिमा सिंह ने अभियुक्तों को सजा दिलाने में जोरदार पैरवी किया।
अभियोजन पक्ष से सरकारी अधिवक्ता रोहित पाण्डेय व ज्ञानेश चन्द्र पाण्डेय के मुताबिक जगदीश यादव पुत्र शोभा यादव निवासी सैराठी का पुरवा बसन्तपुर थाना हुजुरपुर जिला बहराइच का है। इसका लड़का प्रहलाद यादव अयोध्या जनपद के रौनाही थाना क्षेत्र अन्तर्गत सुचित्तागंज बाजार स्थित राम कुमार की बियर की दूकान पर सेल्समैन का काम करता था गांव के बाबू यादव का लड़का रमेश यादव व अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ पवन कैंटीन देशी शराब के पीछे चलाते थे। जहां शिवशंकर श्रीवास्तव भी अंग्रेजी शराब की दूकान पर सेल्समैन का काम करता था।
प्रहलाद यादव से दोनों विपक्षी अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ पवन व शिवशंकर कैंटीन को लेकर रंजिश रखते थे इस बावत कई बार कहासुनी भी हुई थी उस समय रमेश यादव ने प्रहलाद यादव का साथ दिया था इसी रंजिश को लेकर 22 सितम्बर 2019 को विपक्षियों ने एक पार्टी रखी थी जिसमें वादी के लड़के प्रहलाद यादव रमेश यादव को आमंत्रित किया था। आरोपियों ने हत्या करने की नियत से दोनों के खाने में जहर मिला दिया इस कारण दोनों की हालत बिगड़ गयी दोनों को सुबह जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया जहां दूसरे दिन 23 सितम्बर को रमेश यादव की दिन में लगभग 12 बजे मौत हो गयी और प्रहलाद यादव की हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया गया था जहां इलाज के दौरान प्रहलाद यादव की भी मौत हो गयी थी।
पोस्टमार्टम रिर्पोट में खाने में जहर मिलाने की बात सामने आया था। घटना की रिपोर्ट थाना रौनाही में अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ पवन , शिवशंकर श्रीवास्तव तथा शेष गिरी के विरूद्ध मु.अ.सं. 467/19 अन्तर्गत धारा 147, 302, 328 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान विवेचन ने तीसरे आरोपित शेष गिरी का नाम निकालकर अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ पवन व शिवशंकर श्रीवास्तव के विरूद्ध आरोप पत्र सम्बंधित कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। वादी के अधिवक्ता अजय वर्मा व पूर्णिमा सिंह ने बताया कि दोनों अभियुक्तों की जमानत हाईकोर्ट लखनऊ से भी निरस्त हो चुकी थी। जो अभी तक जेल में ही बंद थे।
वहीं वादी व गवाहों के बयान के आधार पर दोनों अभियुक्तो ंपर हत्या की धारा 302 व 328 के तहत दोष सिद्ध के बाद शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी साथ ही पांच साल की सजा भी दी गयी है। प्रत्येक अभियुक्त पर 30 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया गया है।