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गिरोहबंद अधिनियम के तहत आरोपियों की दो बाइक व ई रिक्शा कुर्क

अयोध्या। कैंट थाना पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत आरोपियों की दो बाइक और एक ई रिक्शा कुर्क किया है। कुर्क वाहनों की कुल कीमत तीन लाख से ज्यादा बताई है। मंगलवार को क्षेत्राधिकारी नगर शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि संगठित गिरोह बनकर अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले रघुनन्दन वर्मा निवासी रघुराजनगर टिकरी थाना बजीरगंज जनपद गोण्डा और सानू निवासी ऋषिटोला कोतवाली नगर जनपद अयोध्या के खिलाफ चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद गिरोहबंद अधिनियम के तहत केस पंजीकृत कराया गया था।

दर्ज केस की विवेचना में पता चला कि रघुनन्दन वर्मा ने अपराध से अर्जित रकम से लगभग एक लाख 80 हजार कीमत की दो सुपर स्पलेण्डर बाइक यूपी 43 एजे 9433 व यूपी 43 बीए 0312 खरीदी है,जबकि सानू ने डेढ़ लाख कीमत का ई रिक्शा खरीदा है। उन्होंने बताया कि गिरोहबंद अधिनियम में निहित प्राविधान के तहत कैंट थाना प्रभारी की पुलिस टीम ने दोनों बाइक और ई रिक्शा को कुर्क किया है।

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