-साकेत महाविद्यालय में फर्जी मार्कशीट के जरिए प्रवेश लेने का मामला
अयोध्या। जनपद के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बूसमेत तीन लोगों को यहां विशेष कोर्ट ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 13000 रुपये जुर्माना भी हुआ है। यह सजा फर्जी मार्कशीट के जरिए अगली कक्षा में प्रवेश लेने के मामले में सुनाई गई है।
फैसला अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश तिवारी ने बताया की घटना 1992 के पूर्व की थी। का.सु. साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. यदुवंश राम त्रिपाठी ने मामले की एफआईआर तीनों के खिलाफ लिखाई थी जिसमें आरोप था कि इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने बीएससी प्रथम वर्ष की मार्कशीट में कूट रचना करके बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था। इसी तरह फूलचंद यादव ने बीएससी प्रथम वर्ष की मार्कशीट में कूट रचना करके बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था। कृपा निधान तिवारी ने बीए तृतीय वर्ष की मार्कशीट में कूट रचना करके एलएलबी में प्रवेश लिया था।
मामले के विवेचक ने सभी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। निचली अदालत ने 2018 में मामले को विचारण के लिए सेशन सुपुर्द किया था। इसी बीच वादी मुकदमा प्रोफेसर यदुवंश राम त्रिपाठी की मौत हो गई तथा अन्य गवाह भी मर गए तब मामले में दूसरे गवाह प्रस्तुत किए गए। जिन्होंने घटना का समर्थन किया सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीनों को सजा सुनाई और सजा भुगतने के लिए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर तीनों को जेल भेज दिया।