-आरटीओ ने की वाहन डीलर्स व चालकों के साथ की बैठक
अयोध्या। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋतु सिंह ने होली, ईद एवं आगामी त्योहारों में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन संचार व्यवस्था हेतु सोमवार को डीटीटीआई में वाहन डीलरों, ट्रांसपोर्टर एवं डीएल आवेदकों के साथ बैठक करते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए होली, ईद एवं अन्य त्योहारों के माहौल में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है ताकि उत्सव और उल्लास के अवसर पर किसी भी अप्रिय घटना-दुर्घटना से खलल न पड़े।
उन्होंने निर्देश दिये कि बसों एवं अन्य वाहन के चालक एवं परिचालक किसी भी दशा में नशे की हालत में वाहन न चलायें। चालक एवं परिचालक यात्रियों के साथ संयमित व्यवहार रखें। किसी भी दशा में बदसलूकी और दुर्व्यवहार न किया जाए। यात्रीगण वाहनों में यात्रा करते समय खिड़की से हाथ व सिर बाहर न निकालें एवं सह यात्रियों विशेष कर महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। परमिट शर्तों के उल्लंघन न किया जाए और न ही वाहनों में ओवरलोडिंग न की जाए। चालक सीट बेल्ट अवश्य लगायें।
वाहनों के प्रपत्र वैध रखें। ई-व्हीकल खरीदने वाले आवेदक शीघ्र सब्सिडी हेतु आवेदन करें। ट्रांसपोटर्स अपने वाहन में कोई अल्ट्रेशन/ परिवर्तन न करे जैसे लोहे के एंगल इत्यादि न लगाएं एवं सिर्फ फिटनेस के समय ही नहीं वरन वर्ष भर वाहन फिट रखें। माल वाहन में यात्री न बैठायें। परिवहन आयुक्त के पहल पर प्रदेश भर में नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था सभी जिलों में लागू की गयी है जिसका सभी संबंधित अनिवार्य रूप से पालन करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें। दो पहिया वाहन पर ट्रिपलिंग न करें, व स्टंट न करें।
दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। हेडफोन का प्रयोग न करें। प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें। अत्यधिक तेज गति से वाहन न चलायें। त्यौहारों के उमंग में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों को नजर अंदाज न करें। पानी व रंगों का गुब्बारा वाहन चालकों के ऊपर न फेंके। इससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। वाहन में संगीत या तेज ध्वनि न चलायें। ई-रिक्शा व टेम्पो चालक वैध लाइसेंस होल्डर से ही चलवायें। अव्यस्क चालक से वाहन न चलवायें।
इसके अतिरिक्त वाहन डीलर्स को मार्च में वित्तीय वर्ष के अंत नजदीक होने के दृष्टिगत सभी विक्रीत वाहनों के पेपर शपथ पत्र आदि सहित प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने लम्बित आवेदनों का निस्तारण कराने और सड़क सुरक्षा संबंधी होर्डिंग बैनर शोरूम पर लगवाने, आडियो-विजुअल माध्यम से नियमों का प्रचार करने, सही पते पर ही वाहन पंजीकृत कराने के निर्देश दिये गये।