-नियम तोड़ने वालो पर लगाया जाएगा अंकुश, नया परिवहन हेल्पलाइन नंबर 149 जारी
अयोध्या। सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ऋतु सिंह ने आरटीओ कार्यालय अयोध्या में विभिन्न- बस, ट्रक, टैम्पो आदि यूनियन के पदाधिकारियों, डीलर्स, वाहन स्वामियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी, जिसमें मुख्यतः सभी से बकाया कर जमा करने हेतु निर्देश दिये गये एवं वाहन के सभी प्रपत्र यथा परमिट, परमिट अथराइजेशन, पंजीयन, बीमा, फिटनेस, पीयूसी, अतिरिक्त कर आदि पूर्ण कराने को कहा गया। सभी वाहन स्वामी अपना कर घर बैठे https://parivahan.gov.in पर जा कर आन-लाइन माध्यम से कर जमा कर सकते हैं अन्यथा वैध तिथि के बाद कर जमा करने पर हर माह जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
आरटीओ द्वारा बताया गया कि सभी प्रपत्र वैध होने पर ही वाहन को सड़क पर लाना चाहिए किसी भी दशा बिना वैध प्रपत्रों के वाहन न चलाएँ। इस संबंध में कार्यालय से परमिट समाप्त, परमिट अथराइजेशन समाप्त वाहनों को नोटिस भी प्रेषित किये जा चुके हैं एवं यदि शीघ्र ही ऐसे वाहन स्वामियों ने अपनी वाहन का फिटनेस, टैक्स, पंजीयन अपडेट कराते हुए परमिट नवीनीकरण न कराया तो संभागीय परिवहन प्राधिकरण अयोध्या (आरटीए) की बैठक में ऐसे वाहनों का परमिट निरस्त भी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में लखनऊ में संपन्न हुई एसटीए की बैठक में बड़ी संख्या में परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है।
बैठक में बस आपरेटरों व यूनियन पदाधिकारियों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्टेज कैरिज मार्गों की सूची उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि आरटीए अयोध्या की बैठक दिनांक 16.09.2025 को प्रस्तावित है। अतः जो बर्स परमिट से अच्छादित नहीं है वे सूची में उपलब्ध मार्गों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय, आरटीओ आफिस अयोध्या में आवदेन कर सकते हैं।
सार्वजनिक सेवा यान के अंतर्गत अभिकर्ता लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन करें जो टिकट बेचने के लिए अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय नोटिस बोर्ड पर जानकारी उपलब्ध है। आरटीओ द्वारा यह भी बताया गया कि सभी व्यावसायिक वाहन चालको से 8 घण्टे से अधिक कार्य न लिया जाय तथा लंबी दूरी की यात्रा में 02 ड्राइवर अनिवार्य रूप से रखें जाय। मोटर कैब से भिन्न परिवहन यान के सभी ड्राइवर उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-14 में निर्धारित यूनिफार्म- खाकी बुशशर्ट या चार पाकेट फ्लैप के साथ कोट, फुल पैंट व खाकी टोपी पगड़ी पहनें।
नियम-33 में कण्डक्टर की वर्दी निर्धारित है जिसका रंग स्लेटी है। ड्राइवर का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर भी वाहन में अंकित होना चाहिए और उसकी चरित्र सत्यापन की पुलिस रिपोर्ट प्राप्त कर आरटीओ कार्यालय में एआरटीओं को उपलब्ध करायें। अयोध्या टैक्सी एसोसिएशन, टैम्पो यूनियन एवं अन्य वाहन स्वामियों को यह भी निर्देश दिये गये कि बिना परमिट या निजी वाहन टैक्सी में संचालितं न किये जाय।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए नया हेल्पलाइन नंबर “149” लॉन्च किया है जो 24×7 सप्ताह के 06 दिन रविवार छोडकर जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। इस पर ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन, ई-सब्सिडी आदि सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं या अपनी समस्या भी दर्ज करा सकते हैं। पहले से संचालित टोल-फ्री नंबर 1800-1800-151 भी जारी रहेगा। नागरिक अब किसी भी परिवहन संबंधी जानकारी या समस्या के लिए इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
आरटीओ द्वारा परिवहन विभाग के चैट-बाट नंबर 8005441222 के बारें में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस नंबर पर आजकल चालान संबंधी एवं अन्य नोटिर्स प्रेषित व महत्वपूर्ण जानकारी भी विभाग की तरफ से अपलोड किये जा रहे हैं जिससे लोगों को उनके वाहन के विरुद्ध हुयी कार्यवाही की जानकारी फोन पर ही उपलब्ध हो जाती है। अतः अपने चालान का भुगतान भी शीघ्र कर लें और सभी वाहन स्वामी अपने वाहन के रिकार्ड में सही मोबाइल नंबर तत्काल अंकित करा लें ताकि ससमय सूचनाएँ मिलती रही।
इसके अलावा सभी को परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण योजानाओं- एटीस, स्क्रैपिंग यार्ड, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर आदि के बारें में विस्तार से जानकारी देते हुए इन योजनाओं के लिए आवेदन हेतु कहा गया। डीलर्स वाहन विक्रीत करते ही तत्काल प्रपत्र भली-भांति जाँचते हुए सही पते प्रमाण के साथ प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करें ताकि जनता को समय पर पंजीयन पुस्तिका उपलब्ध हो सके। मार्ग कर किसी भी दशा में होल्ड न करें और पंजीयन से पूर्व वाहन की डिलीवरी न दें।
बैठक में आरटीओ अयोध्या ऋतु सिंह द्वारा सभी को निर्देश देने के साथ उनसे सुझाव और समस्याएँ भी पूछी गयी। बैठक में ट्रांसपोटर्स श्री प्रमोद, मो. कमर आलम, सतीश, मुन्ना सिंह, अवधेश दूबे, अजीत, रवीन्द्र, संजय गुप्ता, अशोक, ए. के. ट्रांसपोर्ट, पाण्डेय ट्रांसपोर्ट, शिवनारायण आदि बड़ी संख्या में बस, ट्रक, टैक्सी, टैम्पों स्वामी, डीलर्स आदि उपस्थित रहे जिन्होंने सभी जानकारियों और नियमों को सही से अनुपालन करने का विश्वास दिलाया।