-रोड सेफ्टी कार्नर स्थापित करने व सड़क सुरक्षा संबंधी होर्डिंग लगाये जाने का दिया निर्देश
अयोध्या। आरटीओ प्रशासन अयोध्या मण्डल ऋतु सिंह द्वारा मंगलवार को उप संभागीय परिवहन कार्यालय जनपद अमेठी एवं सुल्तानपुर का निरीक्षण किया गया जिसमें जनपद अमेठी एवं सुल्तानपुर के एआरटीओ नन्दकुमार, जनपद अमेठी के पीटीओ शोभनाथ त्रिपाठी व जनपद सुल्तानपुर के पीटीओ शबाना परवीन एवं कार्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहें।
आरटीओ द्वारा डीलर्स एवं ट्रांसपोटरों के साथ बैठक की गई जिसमें सभी डीलरों को रोड सेफ्टी कार्नर स्थापित करने एवं सड़क सुरक्षा संबंधी होर्डिंग लगाये जाने हेतु कहा गया तथा उनके यहाँ आने वालें सभी क्रेताओं को रोड सेफ्टी चिन्हों की जानकारी दी जाय। इसके अलावा डीलर्स/ट्रांसपोटरों को ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर एवं स्कैपिंग यार्ड की परिवहन विभाग की योजनाओं से भी अवगत कराया गया। ट्रांसपोटरों को कामन कैरियर रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गयी। कामन कैरियर के रजिस्ट्रेशन हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण अयोध्या के कार्यालय में किसी कार्यदिवस में आवेदन कर सकते हैं।
यह भी बताया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए जनपद स्तर पर कर दिया गया जिसमें दो पहिया व चार पहिया की ईवी सब्सिडी हेतु डीलर्स/क्रेता आवेदन कर तत्काल इस सुविधा का लाभ उठाएँ। साथ ही यह भी बताया गया कि आवेदक परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं हेतु अपने नजदीकी सीएससी (कामन सर्विस सेन्टर) / जनसेवा केन्द्र से आवेदन कर सकते है जिसके लिए उन्हे आवेदन हेतु 30 रुपये एवं प्रिंट आउट, फोटोकापी हेतु 02रू शुल्क देना होगा इसके अलावा परिवहन विभाग की प्रत्येक सेवा हेतु निर्धारित शुल्क आनलाईन ही जमा होगी जिसकी समुचित रसीद सीएससी संचालक द्वारा आवेदनकर्ता को दी जाएगी।।
आरटीओ द्वारा एआरटीओ प्रशासन को निर्देशित किया गया कि कार्यालय के आप-पास की दुकानों/प्रतिष्ठान की जाँच जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर करा लें कि उनमें कोई अनाधिकृत गतिविधियाँ संचालित न हो रही हो व कोई अनाधिकृत व्यक्ति कार्यालय के नाम पर अवैध वसूली न कर रहा हो। साथ ही कार्यालय के सभी लिपिकों की समीक्षा कर उन्हें राजस्व बकाया वसूली हेतु बकायेंदारों से दूरभाष वार्ता एवं डोर-टू-डोर संपर्क करने हेतु निर्देशित किया गया।
कार्यालय निरीक्षण के समय फिटनेस हेतु जो वाहनें आयी थी उनमें एक पिक-अप में लोहे का हुड अतिरिक्त लगा पाया गया जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसी सभी वाहनों की जाँच व प्रवर्तन कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये गये साथ ही वाहन स्वामियों को भी निर्देशित किया जाता है कि अपने वाहन के मूल ढाचें में कोई परिवर्तन न करें अन्यथा उनके पंजीयन निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संभागीय परिवहन प्राधिकरण अयोध्या द्वारा मण्डलायुक्त अयोध्या मण्डल की अध्यक्षता में मोटर वाहन अधिनियम-1988 के नियम-91 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन में व्यावसायिक वाहन चालकों के काम के घण्टे नियत किये जाने की व्यवस्था को अंगीकृत किया गया है जिसके लिए सभी व्यावसायिक वाहन स्वामी आवश्यक तैयारी कर ले।