आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

by Next Khabar Team
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\अयोध्या । अपर जिला जज सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी मुकेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय तथा रोहित पांडेय ने बताया कि शिवनगर चौराहे पर हुई कहा सुनी के बाद अपराधिक मानव वध के प्रयास के मामले में कोर्ट ने कृष्णा नगर देवकाली स्थित एक होम स्टे में अपने मित्र के पास रुके अनुज यादव पर 20 जुलाई की सुबह 5 बजे गोलू उर्फ डाबर,राज उर्फ गब्बर यादव ,अवि अग्रहरि, हर्षित यादव, अमोल यादव, अभिषेक यादव, आकाश बदमाश, सोनू साहू , मुकेश यादव, अरुण ठाकुर, सिद्धार्थ सिंह, विवेक व कुछ अन्य ने लाठी-डंड, लोहे की राड से हमला किया था और मरणासन्न हाल में डाभा सेमर स्टेडियम के पीछे नहर के बगल फेंक दिया था।

घटना की रिपोर्ट 20 जुलाई 2025 को पीड़ित ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने होम स्टे में लगे सीसीटीवी कैमरे से अभियुक्तों की पहचान की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुकेश यादव की अर्जी खारिज कर दी।

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