-फैसले पर सुनवाई 17 को, जेल में निरूद्ध दो आरोपी दोषमुक्त
अयोध्या। दो वर्ष पहले जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर चल रहे मुकदमें की पैरवी के लिए मोटरसाइकिल से कचहरी आ रहे सूर्य प्रकाश दूबे उर्फ सूरज पर कुल्हाड़ी व डंडा से चेहरे व कनपटी पर हमला कर नृशंस हत्या करके व उसके भतीजे अखंड प्रताप दूबे उर्फ शक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरूद्ध पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिपाल वर्मा, राम सुधार यादव, दिनेश यादव, हिमांशू व राम कुमार को दोषी करार दिया गया है।
फैसले पर सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत किया गया है। साथ ही हत्या व जानलेवा हमले में दो आरोपितों ओम प्रकाश पाण्डेय व विजय यादव को सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। बुधवार को यह फैसला पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहिंदर कुमार ने सुनाया है। इसके पश्चात पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत सभी आरोपितों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुनः जेल भेजने का आदेश पारित किया।
बरी हुए आरोपित ओम प्रकाश पाण्डेय के पक्ष से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता वाई.वी. मिश्र ने पैरवी किया। यह मामला जनपद के पूराकलंदर थाना अन्तर्गत पारा कैल गांव का वर्ष 2022 का है। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र तिवारी व विकास शुक्ल के मुताबिक 7 फरवरी 2022 को दिन के 11 बजे मुकदमें की पैरवी के लिए अपने भतीजे अखण्ड प्रताप दूबे उर्फ शक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठकर सूर्य प्रकाश दूबे उर्फ सूरज कचहरी जा रहा था। जैसे ही दोनो शिवनन्दन का पुरवा पिपरा ताल के पास पहुंचे थे तभी भदरसा की ओर से क्वालिस गाड़ी में बैठे हरिपाल वर्मा पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम छतिरवा मजरे मझौली व राम सुधार यादव व उनका लड़का हिमांशु व दो अज्ञात व्यक्ति गाड़ी रोंककर अपने हाथ में डंडा व हथौड़ा लेकर उतरे अपशब्द कहते हुए ललकारते हुए मोटरसाइकिल से दोनो को गिरा दिया और सूर्य प्रकाश दूबे पर हथौड़ा व डंडे से चेहरे व कनपटी पर काफी मारा पीटा बीच बचाव करने पर अखंड पर भी जानलेवा हमला किया। हमले में सूर्य प्रकाश की मौत हो गयी।
घटना की रिपोर्ट थाना पूराकलन्दर में चोटहिल अखंड की तहरीर पर हरिपाल वर्मा, राम सुधार यादव, हिमांशू तथा चार अज्ञात हमलावरों के विरूद्ध मु.अ.सं. 76/22 के अन्तर्गत जानलेवा हमला, हत्या व जान से मारने की धमकी के तहत दर्ज किया गया। विवेचना के पश्चात ओम प्रकाश पाण्डेय, राम कुमार, दिनेश यादव व विजय यादव समेत सात के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
वादी एवं गवाहों के बचान के आधार पर ओम प्रकाश पाण्डेय व विजय यादव को बरी करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिपाल वर्मा समेत पांच को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। बरी हुए हुए ओम प्रकाश पाण्डेय की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.वी मिश्र ने पैरवी किया।