-न्यायालय ने ठोका तीन लाख रूपये का जुर्माना भी
अयोध्या। रौनाही थाना क्षेत्र के सुचितागंज बाजार का बहुचर्चित सोनू दुबे हत्याकांड में न्यायालय ने हनुमान कोरी, पप्पू, गया प्रसाद, राकेश, हरीश व धर्मेन्द्र को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है साथ ही प्रत्येक पर अभियुक्त पचासा हतार रूपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि में से डेढ़ लाख रुपए वादी को को देने का आदेश दिया गया है।
बुधवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश (फास्टट्रेक प्रथम) प्रदीप कुमार सिंह ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र चन्द्र पाण्डेय सतीश चन्द्र देवरस तथा वादी मुकदमा के अधिवक्ता सईद खान के मुताबिक यह घटना 27 अप्रैल 2012 की रात साढ़े दस बजे की है। रौनाही थाना अन्तर्गत सुचितागंज बाजार निवासी सोनू दुबे पड़ोस में निमंत्रण में गया था। वहां से भागता हुआ आया।
उसके पीछे बाजार के ही हनुमान और पप्पू, राकेश, गया प्रसाद तीनों (सगे भाई) ने सोनू को दौड़ाते हुए आए और उसके दरवाजे पर पकड़ लिया। इस दौरान वहां जल रही ढिबरी के तेल को उसके ऊपर डालकर आग लगा दिया जब वह जलने लगा तो जान बचाने के लिए दरवाजे पर स्थित कुएं में कूद गया। हल्ला गुहार पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और उसे बाहर निकाल कर सुचितागंज बाजार में प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए।
वहां से उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां इलाज के दौरान 3 मई 2012 को सोनू दूबे की मौत हो गई। सोनू दुबे ने मृत्यु पूर्व बयान में नायब तहसीलदार सुशील कुमार यादव के समक्ष कहा था कि उसे जलाने वालों में हरीश व धर्मेंद्र भी शामिल थे। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई ।